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बिहार में जल्‍दी होने जा रहीं सरकारी वकीलों की बम्‍पर नियुक्तियां, जानिए इस प्रक्रिया की खास बातें

बिहार में जल्‍दी ही दो हजार से अधिक सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने जा रही है। विधि विभाग ने इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्तों जिला पदाधिकारियों एवं जिला व सत्र न्यायाधीशों से 31 मार्च के पहले नई सूची मांगी है। अर्हता सहित पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।

By Amit AlokEdited By: Published: Sun, 07 Mar 2021 02:19 PM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 11:41 AM (IST)
बिहार में जल्‍दी होने जा रहीं सरकारी वकीलों की बम्‍पर नियुक्तियां, जानिए इस प्रक्रिया की खास बातें
बिहार में जल्‍दी होने जा रही सरकारी वकीलों की बम्‍पर नियुक्तियां। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, राज्य ब्यूरो। Government Lawyer Appointment अगर आप बिहार में वकालत करते हैं और सरकारी वकील (Government Lawyer) बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। प्रदेश की विभिन्न अदालतों (Courts) में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने वाली है। विधि विभाग (Law Department) लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। रिक्‍त पदों की कुल संख्या दो हजार से ऊपर बताई जा रही है। सभी पदों के लिए प्रदेश की अदालतों में कम से कम सात वर्षों की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। हाईकोर्ट एवं व्यवहार न्यायालयों के लिए यह सीमा न्‍यूनतम 10 वर्ष की है।

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विधि विभाग ने लिखा पत्र, 31 मार्च के पहले मांगी सूची

विधि विभाग ने प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों (Divisional Commissioners), जिला पदाधिकारियों (District Magistrates) एवं जिला व सत्र न्यायाधीशों (District and Session Judges) को पत्र लिखकर उक्त सभी पदों के लिए सूची (List) को कहा है। इन पदों के लिए पहले भी आवेदन मांगे थे, लेकिन किसी कारण से प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। लिहाजा पहले से प्राप्त अनुशंसा सूची रद कर दी गई है। अब नई नियुक्ति की प्रक्रिया (Process of Fresh Appointment) प्रारंभ की जा रही है। विधि विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विहित प्रपत्र में विधिवत भरे बायोडाटा के साथ आवेदन व नई अनुशंसा सूची भेजी जाए। विधि विभाग को यह सूची 31 मार्च के पहले मिल जानी चाहिए।

बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति

बिहार में यह बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर वकीलों में अभी से ही सरगर्मी देखी जा रही है। सरकारी वकीलों एवं लोक अभियोजकों को प्रति सुनवाई के हिसाब से निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। राज्‍य की जिला अदालतों में उनकी संख्या 40 से 50 के बीच होती है।


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