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    Bihar Voter List 2025: नॉमिनेशन डेट के 10 दिन पहले तक बन सकेंगे मतदाता, ऑनलाइन या बीएलओ से करें संपर्क

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 09:22 PM (IST)

    बिहार में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटाने या संशोधन की प्रक्रिया साल भर चलती है। यदि आप विशेष अभियान में आवेदन नहीं कर पाए तो नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भरकर जमा करें। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी जिसे ईसीआई पोर्टल पर देखा जा सकता है।

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    नामांकन तिथि के 10 दिन पहले तक बन सकेंगे मतदाता

    जागरण संवाददाता, पटना। एक सितंबर को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण यानी दावा-आपत्ति आवेदन करने की तिथि खत्म हो गई है। यदि आप किसी कारणवश नाम जुड़वाने या नाम-पते में संशोधन या नाम हटवाने का आवेदन नहीं कर सकें हैं तो परेशान नहीं हों। विधानसभा चुनाव के नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक आप इनमें से किसी भी कार्य के लिए आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।

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    मतदान के दिन तक आपका वोटर आइ-कार्ड भले ही नहीं मिले लेकिन मतदाता सेवा पोर्टल ईसीआई डाट जीओवी डाट इन पर अपने विधानसभा की मतदाता सूची में बूथ व नंबर देख आप 12 में से किसी भी पहचानपत्र को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

    इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफसर पटना सदर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया सालोभर चलती रहती है।

    मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के क्रम में दावा-आपत्ति लेने का जो अभियान शुरू हुआ था, वह खत्म हुआ है। यदि किसी मतदाता को अपना नाम जुड़वाना है या नाम,पते आदि में संशोधन से लेकर विधानसभा क्षेत्र आदि बदलवाना है तो वे उपयुक्त फॉर्म ऑनलाइन भर कर आवेदन कर सकते हैं।

    इसके अलावा 1950 हेल्पलाइन से अपने नजदीकी बूथ के बीएलओ की जानकारी लेकर उसके पास या अपने प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में आवश्यक कागजात के साथ फॉर्म-6, 7 या आठ जमा करा सकते हैं। विधानसभा चुनावी में नामांकन की अंतिम तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करने पर भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

    30 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम निर्वाचक सूची:

    गृहवार गणना अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्रों पर निर्णय, दावा-आपत्तियों का निष्पादन 25 सितंबर तक पूरा होगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचक ईसीआई के मतदाता सेवा पोर्टल पर अपना नाम व विवरण की जांच कर सकेंगे। जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है वे प्राप्त रेफरेंस नंबर से ऑनलाइन उसके स्टेटस की जांच कर सकते है।

    यदि रिजेक्ट हुआ होगा तो अपील कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने मैनुअल दस्तावेज जमा किया है वे बीएलओ के माध्यम से रेफरेंस प्राप्त कर अपने आवेदन का स्टेट्स पता कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश नाम जुड़वाने या संशोधन का आवेदन रिजेक्ट हो गया तो अपील या दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

    सवाल 1: मतदाता सूची में पता बदलवाना है?

    उत्तर - इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफसर पटना सदर के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया सालोभर चलती है। विशेष अभियान में आवेदन नहीं कर सके तो अब ऑनलाइन फॉर्म-8 भरें। यदि मैनुअल करना है तो 1950 पर फोन कर अपना ईपिक नाम बता संंबधित बीएलओ का नंबर दे उनके पास, प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय जाकर ईआरओ कार्यालय में निवास प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, किरायानामा, पोस्ट आफिस पासबुक या नए एड्रेस युक्त आधार जैसे दस्तावेजों के साथ फॉर्म आठ जमा कर सकते हैं।

    सवाल 2: पिता का नाम या अन्य विवरण गलत है?

    उत्तर : पिता का नाम या जन्मतिथि में सुधार के लिए जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल का प्रमाणपत्र पासपोर्ट, राशन कार्ड या आधार कार्ड जिसमें भी सही पूरा नाम या जन्म तिथि हो तो उसे संलग्न कर फॉर्म आठ, घोषणापत्र के साथ भरकर जमा करें।

    सवाल 3: एक से दूसरी विधानसभा में पता बदलने पर क्या करें?

    उत्तर : एक से दूसरी विधानसभा में जाने पर वहां फॉर्म 6 भर कर नाम जुड़वाना होगा जबकि एक ही विधानसभा में घर का पता बदलने पर फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होता है। नए पंजीयन के लिए पहचान व निवास प्रमाणपत्र जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट आदि लगाना होगा।

    सवाल 4: मतदाता सूची में नाम है कि नहीं कैसे पता करें?

    एक अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची ईसीआई के पोर्टल पर देखी जा सकती है। यदि विशेष अभियान के दौरान नाम जुड़वाने या पता-नाम संशोधन का आवेदन किया है तो 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यदि उसमें नाम न हो या कोई त्रुटि हो तो फॉर्म-6 या 8 भर कर नाम जुड़वाना या त्रुटि संशोधित करानी होगी।

    • 50 लाख 47 हजार 194 मतदाता थे जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले मतदाता सूची में।
    • 46 लाख 51 हजार 694 यानी 92.16 प्रतिशत मतदाताओं का नाम एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में था।
    • 3 लाख 95 हजार 500 मतदाताओं का नाम मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण या पूर्व से पंजीकरण के कारण हटाया गया था।
    • 73 हजार 509 लोगों ने एक अगस्त से एक सितंबर तक किया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 पर आवेदन।
    • 35 हजार 142 लोगों ने एक अगस्त से एक सितंबर तक किया नाम-पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 पर आवेदन।
    • 13 हजार 544 ने एक अगस्त से एक सितंबर तक मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित या पूर्व में कहीं और पंजीकृत होने के कारण नाम हटवाने को भरा फॉर्म-7 पर आवेदन।