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    Bihar Voter List: बिहार में मतदाता सूची सुधार को लेकर चुनाव आयोग ने बताए 5 आसान तरीके, ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 08:10 AM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 की शुरुआत कर दी है।

    इस अभियान के तहत हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पांच आसान चरणों में बांटा है।

    पहला चरण

    घर-घर जाकर फॉर्म देने का काम 25 जून से तीन जुलाई, 2025 तक किया गया। राज्य के करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिया जा रहा हैं। यह काम 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ ) कर रहे हैं और 20,603 नए बीएलओ भी जोड़े जा रहे हैं।

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    ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं। आयोग ने बताया है कि फॉर्म https://voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) रोजाना 50 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।

    दूसरा चरण

    आयोग द्वारा जारी फॉर्म को भरकर 25 जुलाई तक जमा करना है। हर मतदाता को फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा। इस काम में चार लाख स्वयंसेवक (एनसीसी, एनएसएस, सरकारी कर्मचारी आदि) की सेवाएं ली जा रही है।

    खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग एवं गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर बताया गया कि अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा।

    अगर नाम नहीं है, तो जन्म से जुड़े दस्तावेज देने होंगे जिसमें 1987 से पहले जन्मे मतदाता को स्वयं का कोई एक दस्तावेज फॉर्म के साथ देना है।

    1987–2004 के बीच जन्मे मतदाता को अपना एवं एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज साथ में जमा करना होगा।

    तीसरा चरण

    बीएलओ को मतदाताओं से फॉर्म एकत्र कर उसकी रसीद देनी है। यह काम 25 जून से 26 जुलाई तक होगा। इस दौरान बीएलओ फॉर्म लेकर उसका डाटा मोबाइल ऐप या इसीआइनेट पर अपलोड करेंगे।

    हर मतदाता को एक रसीद दी जाएगी ताकि फॉर्म जमा होने का प्रमाण रहे। फॉर्म संबंधित अधिकारी (इआरओ/एइआरओ ) को को सौंपा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी शीघ्र शुरू हो जाएगी।

    चौथा चरण

    चौथे चरण की शुरुआत पहली अगस्त में होगी जब प्रारंभिक मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस चरण में जिनके फॉर्म समय पर मिलेंगे, उनका नाम प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता में होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, उनका नाम नहीं दिखेगा।

    यह सूची वेबसाइट एवं सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में दी जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बूथ लेवल एजेंट (राजनीतिक कार्यकर्ता) रोजाना 10 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।

    पांचवां चरण

    अंतिम चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। यह काम पहली अगस्त से पहली सितंबर तक चलेगा। अंतिम चरण में अगर किसी का नाम छूट गया हो या किसी नाम पर आपत्ति हो तो आवेदन किया जा सकता है।

    संबंधित अधिकारी हर आवेदन की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुनवाई भी होगी। हर दिन की सूची दफ्तर में और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। राजनीतिक दलों को भी हफ्तेभर की रिपोर्ट दी जाएगी।

    अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर को

    सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसकी कापी सभी पार्टियों को मुफ्त दी जाएगी और यह ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

    अगर किसी को आयोग के निर्णय से आपत्ति हो तो पहले 15 दिन में जिला मजिस्ट्रेट से अपील की जा सकती है। अगर वहां से भी संतोषजनक जवाब न मिले तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।