बिहार SIR ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए 3 फॉर्म से कई समस्याओं का समाधान, जानिए पूरी डिटेल
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग ने शिकायतों के समाधान के लिए फॉर्म-6 फॉर्म-7 फॉर्म-8 भरने की व्यवस्था की है। इन फॉर्मों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटवाने और त्रुटि सुधारने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। दावे और आपत्तियों के लिए अब केवल छह दिन शेष हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर कराए से गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के उपरांत अब प्रारूप सूची पर दावे-आपत्तियों का काम अंतिम चरण में हैं। प्रारूप सूची को लेकर लोगों की आयोग के विरुद्ध तमाम शिकायतें हैं।
आयोग ने इन शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने का प्रविधान कर रखा है। इनमें फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 सर्वाधिक उपयोगी है। लगभग 99 प्रतिशत समस्याओं का समाधान संबंधित फॉर्म को भरकर मतदाता प्राप्त कर सकते हैं। हर फॉर्म का अलग उद्देश्य है।
दावे-आपत्तियों के लिए अब छह दिन शेष
- फॉर्म - 6: अक्टूबर-2025 तक 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले या उससे अधिक उम्र वाले इस फॉर्म को भरकर नए मतदाता के रूप में नाम जुड़ सकते हैं।
- फॉर्म - 6ए: उपयोगिता: प्रवासी भारतीय (एनआरआई) मतदाताओं के लिए। कब भरें: यदि भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है और भारत में मतदान का अधिकार रखना चाहता है।
- फॉर्म - 7: मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने के लिए यह फॉर्म है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। या फिर यदि कोई व्यक्ति अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गया है। अथवा नाम गलती से दो दो जगह या दो बार जुड़ गया है।
- फॉर्म - 8: यदि आपके मतदाता पहचान पत्र में कोई त्रुटि है जैसे नाम, पते, फोटो, मकान संख्या, आयु एवं बूथ संख्या, या किसी अन्य विवरण में सुधार के लिए यह फॉर्म उपयोगी है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में पते के परिवर्तन हेतु, या फिर यदि आप उसी विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य मोहल्ले/गांव में शिफ्ट हो गए हैं।
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