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    चालान का पैसा जेब में रखकर नहीं घूम सकेंगे पुलिसकर्मी, 24 घंटे के अंदर बैंक में जमा करानी होगी जुर्माना राशि

    By Kumar RajatEdited By: Deepti Mishra
    Updated: Tue, 21 Mar 2023 10:06 PM (IST)

    यातायात का उल्लंघन करने वालों से वसूली गई जुर्माना राशि पुलिस को 24 घंटे के भीतर बैंक में जमा करानी होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी निगरानी करेगा जो पुलिसकर ...और पढ़ें

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    पुलिस को 24 घंटे में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि।

    राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में अब यातायात का उल्लंघन करने वालों से वसूली गई जुर्माना राशि पुलिस को 24 घंटे के भीतर बैंक में जमा करानी होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी निगरानी करेगा, जो पुलिसकर्मी समय पर जुर्माना राशि बैंक में जमा नहीं कराएंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है।

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    पुलिस मुख्यालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग की स्वीकृति मांगी थी। प्रस्ताव को गृह विभाग की स्वीकृति मिल गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यातायात प्रबंधन के दौरान लगाए गए जुर्माने की राशि पुलिस को 24 घंटे में बैंक में जमा करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने जुर्माने की प्राप्त राशि को जमा करने के लिए एचडीएफसी बैंक में खाता खोलने की स्वीकृति मांगी थी।

    इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि जुर्माने की राशि को प्रस्तावित बैंक खाते में राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा संबंधित बैंक को भी जुर्माने की राशि निश्चित समय सीमा में राज्य सरकार की समेकित निधि में हस्तांतरित करनी होगी। पुलिस मुख्यालय को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है कि सही समय पर बैंक में जुर्माने की राशि जमा या हस्तांतरित हो रही है या नहीं। जो पुलिसकर्मी समय पर जुर्माना राशि बैंक में जमा नहीं कराएंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है।