Bihar TET : नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला SC पहुंचा, नीतीश से अलग KK Pathak की मंशा
Bihar News Today टीईटी शिक्षक संघ द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने मांग पूरी होने में एक और अड़ंगा लगता दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को इस मामले में जल्द ही फैसला लेने का आश्वासन दिया था।

Bihar Niyojit Shikshak : जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में टीईटी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि टीईटी शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को एसएलपी दायर कर दी है।
उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर टीईटी शिक्षक संघ ने दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर किया गया है।
बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट में डायरी संख्या- 39833/2023 मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जा रहे विरोधी कदम से नियोजित शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन गई है।
एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए संघों के साथ बैठक करते हैं और जल्द दर्जा देने का आश्वासन देते हैं।
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वहीं, शिक्षा विभाग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एलपीए दायर कर रहा है। इसके पीछे सरकार और अपर मुख्यसचिव केके पाठक की क्या मंशा है, यह समझना मुश्किल है।
इस संबंध में संघ उच्चतम न्यायालय में वरीय अधिवक्ता से संपर्क कर आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी फिलहाल बयान देने से बच रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में फैसले की थी उम्मीद
बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग काफी समय से लंबित है। बीते सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय होने की उम्मीद थी।
हालांकि, कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक संघ के साथ हुई बैठक में इसे लेकर जल्द फैसला करने का आश्वासन दिया था।
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