Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Teacher: नवरात्र में शिक्षकों को बड़ा तोहफा, नीतीश सरकार ने की नई ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी की घोषणा

    बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक नई स्थानांतरण-पदस्थापन नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत शिक्षकों को कई तरह की सुविधाएँ मिलेंगी जैसे कि ऐच्छिक पदस्थापन दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन विधवा और परित्यक्ता महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान आदि। यह नीति शिक्षकों के हित में बनाई गई है और इससे उन्हें काफी लाभ होगा।

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 07 Oct 2024 06:18 PM (IST)
    Hero Image
    असाध्य रोगों से ग्रस्त, दिव्यांग और महिला शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नीति घोषित हो गई है। शिक्षकों को दुर्गापूजा के सुअवसर पर बड़ा तोहफा मिला है। नई नीति के तहत ऐसे शिक्षक जो स्वयं, पति-पत्नी या उनके बच्चे कैंसर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टंट, ब्रेन हेमरेज, लिवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त तथा दिव्यांग होंगे, विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधवा, परित्यक्ता एवं महिला शिक्षकों का भी उनके विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में ऐच्छिक पदस्थापन होगा। हालांकि, यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत-नगर निकाय, पति-पत्नी के गृह पंचायत-नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत-नगर निकाय में नहीं होगा।

    इसी प्रकार शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर उनका पदस्थापन विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिले में होगा। हालांकि, यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत-नगर निकाय, पति-पत्नी के गृह पंचायत-नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत-नगर निकाय में नहीं होगा, लेकिन सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल छोड़ कर होगा।

    दिव्यांगता की श्रेणी में ऐसे शिक्षक आएंगे, जो दिव्यांगता (दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहु दिव्यांग) के आधार पर नियुक्त होंगे अथवा सेवाकाल में दुर्घटनाग्रस्त या शल्य चिकित्सा की वजह से दिव्यांग होंगे। शिक्षक अथवा उनके पति-पत्नी या बच्चे विविध प्रकार के आटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता के शिकार होंगे, तो उन्हें भी दिव्यांगता की कोटि का लाभ मिलेगा। स्थानान्तरण-पदस्थापन के लिए शिक्षकों से 10 विकल्प लिए जायेंगे।

    शिक्षकों के हित में नई नीति : शिक्षा मंत्री

    शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नयी नीति की घोषणा की। हालांकि, यह नीति नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि काफी गहराई से विचार-विमर्श के बाद शिक्षकों के हित में यह नीति बनी है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि शिक्षक संतुष्ट हों। उनके सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।

    सक्षमता परीक्षा पास, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से नियुक्त और पहले से नियुक्त पुराने वेतनमान वाले शिक्षक पदस्थापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही आवेदन लेने की तिथि घाषित की जाएगी। जब शिक्षकों के आवेदन आ जाएंगे।

    दिसंबर में पोस्टिंग की जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक पोस्टिंग वाले विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के दिन से सरकारी सेवक बन जाएंगे। पहली सक्षमता परीक्षा पास डेढ़ लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, उन्हें समय दिया जाएगा।

    ये भी पढ़ें- Bharat Ratna: 'नीतीश के लिए पीएम से करेंगे भारत रत्न देने की सिफारिश', जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

    ये भी पढ़ें- Ration Card: राशनकार्ड से कट सकता है 1.79 लाख लोगों का नाम, 31 दिसंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम