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    दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब बन सकेंगे बिहार में शिक्षक, नीतीश सरकार के इस फैसले के पीछे ये है बड़ी वजह

    By Sunil RajEdited By: Roma Ragini
    Updated: Wed, 28 Jun 2023 09:04 AM (IST)

    Bihar Teacher Recruitment बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब नए फैसले के मुताबिक अब दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। यह फैसला मंगलवार को नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस फैसले के अलावा बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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    Bihar Teacher Recruitment: दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब बन सकेंगे बिहार में शिक्षक

    पटना, राज्य ब्यूरो। नीतीश सरकार ने बिहार से अलग दूसरे राज्यों के शिक्षक उम्मीदवारों के लिए बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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    बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्ता) (संशोधन) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। पूर्व की स्वीकृत नियमावली में एक बदलाव किया गया है।

    विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता जो पूर्व में अनिवार्य थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के बाद किसी भी प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार की इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मंगलवार को हुई बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

    1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की होनी है नियुक्ति

    कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया था। आयोग के जरिये बहाल शिक्षकों को राज्य कर्मियों को दर्जा भी देगी।

    नई नियमावली के तहत 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है लेकिन, इसके लिए बिहार के स्थायी निवासी की अर्हता तय की गई थी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि संशोधन के बाद अब इस परीक्षा में किसी भी प्रदेश के शिक्षक उम्मीदवार भाग ले सकेंगे और बिहार में शिक्षक बन सकेंगे।

    शिक्षक नियुक्ति (किस विषय में कितने पद)

    प्राथमिक शिक्षक कक्षा एक से पांच
    सामान्य 67,066
    उर्दू 12729
    बांग्ला 148
    कुल पद 79,943

    माध्यमिक शिक्षक (कक्षा नौ से दस)

    विषय कुल पद
    हिंदी 5486
    अंग्रेजी  5425
    विज्ञान  5425
    गणित  5425
    सामाजिक विज्ञान  5425
    संस्कृत  2839
    उर्दू  2300
    अरबी  200
    फारसी 

    300

    बांग्ला  91
    कुल पद  32,916

     वहीं, उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11वीं व 12वीं में कुल पद 57,602 स्वीकृत किए गए हैं।

    सीटें रह जातीं थी खाली: शिक्षा मंत्री

    बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर के बाद शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली रह जाते थे। इसलिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षक नियमावली में संशोधन कर डोमिसाइल को खत्म किया गया है।

    इससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह फैसला शिक्षक रिक्तियों के कारण लिया गया है। कंप्यूटर, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित विषय में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती थी।

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियमावली में इस संशोधन से देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं और जो बेरोजगार हैं, वह शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में विज्ञान विषयों में रिक्तियां बच जाती थीं। इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। विरोध के सवाल पर कहा कि हर बात का विरोध होता है। अच्छी बात का भी विरोध होता है और बुरी बात का भी होता है।

    जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लागू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम

    मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित जनवितरण प्रणाली में तकनीकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना को अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ करार करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

    स्मार्ट पीडीएस सेवा लागू होने से पूरे देश में एकीकृत तकनीकी एप्लीकेशन के नया प्लेटफार्म सृजित करना, राशन कार्ड जारी करना, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करना और जन वितरण प्रणाली को सूचना तकनीकी प्रणाली से सुरक्षित और मजबूत करने का काम होगा। जिससे पात्र लाभार्थियों को सुगमता से निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

    पंचायत और कृषि विभाग में 826 पदों पर होगी नियुक्तियां

    कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग में 826 पदों पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

    इनमें 593 निम्नवर्गीय लिपिक, 42 उच्च वर्गीय लिपिक, 31 प्रधान लिपिक और नौ कार्यालय अधीक्षक के पद शामिल हैं। इसी प्रकार कृषि विभाग के तहत आने वाले भूमि संरक्षण निदेशालय कार्यालय के अधीन 151 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

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