Bihar Teacher News: बिहार में सभी प्राइमरी स्कूल में बदला नियम, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया ऑर्डर
बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नये सत्र से शिक्षकों के लिए तय मानक लागू होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम पांच शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम नौ शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 जनवरी तक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या होने से छात्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में नये सत्र से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के तय मानक लागू होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती का मानक तय कर दिया है। इसके मुताबिक प्रदेश के 40,566 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच) में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम पांच शिक्षक की तैनाती अनिवार्य की गई है।
इसी प्रकार सभी 31,297 मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम नौ शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है।
31 जनवरी तक अपलोड करनी होगी रिपोर्ट
तय मानक इस प्रकार हैं
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प्राथमिक विद्यालय (कक्षा एक से पांच तक) छात्रों को नामांकन -
एक से 120 छात्र रहने पर शिक्षकों की संख्या 4 होगी -
121-150 छात्र रहने पर शिक्षकों की संख्या 5 होगी -
150 से अधिक छात्र रहने पर प्रत्येक 40 छात्र पर एक शिक्षक
प्राइमरी स्कूल, जिसे प्राथमिक विद्यालय भी कहा जाता है, में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा का पहला चरण होता है, जिसमें बच्चे 5 से 11 वर्ष की आयु के होते हैं।
प्राइमरी स्कूल में बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान प्रदान किया जाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी विकसित किया जाता है। प्राइमरी स्कूल के बाद, बच्चे माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं।
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