Bihar State Bar Council : बिहार में वकीलों के लिए अच्छी खबर, पेंशन और बीमा योजना होगी प्रभावी; होंगे ये लाभ
Bihar State Bar Council बिहार में वकीलों/अधिवक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य बार काउंसिल ने मॉडल रूल में संशोधन कर दिया है। ऐसा होने से अब वकीलों के स्वजन को भी पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हालांकि हाजरी फार्म और वकालनामा की राशि से कटौती करके इन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। बता दें प्रदेश में 126 अधिवक्ता संघ हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सामान्य बीमा योजना को प्रभावी बनाने के लिए बिहार राज्य बार काउंसिल (Bihar State Bar Council) ने मॉडल रूल (Model Rule) में संशोधन कर दिया है। राशि के अभाव में इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। उसके लिए व्यवस्था बना दी गई है।
इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हाजरी फार्म व वकालतनामा से मामूली राशि की कटौती होगी। अधिवक्ताओं के स्वजन को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 126 अधिवक्ता संघ हैं और लगभग एक लाख अधिवक्ता।
इस निर्णय से पहले सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना की शुरुआत पहले ही की गई थी, लेकिन राशि के अभाव में उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था।
मॉडल रूल में संशोधन कर उसका समाधान निकाला गया है। मॉडल रूल बार काउंसिल ही बनाती है। अभी राज्य के 80 प्रतिशत अधिवक्ता संघों में कोई कल्याणकारी योजना या मॉडल रूल लागू नहीं है।
रविवार को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हुई राज्य भर के अधिवक्ता संघों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ता संघ अपने सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।
मॉडल रूल में संशोधन के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया।
बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकान्त शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। बार काउंसिल के सभी सदस्यों के साथ राज्य से आए अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि बैठक में सहभागी रहे।
राशि की व्यवस्था
योजनाओं के प्रभावी होने की तिथि से राज्य की निचली अदालतों से जुड़े अधिवक्ता संघों को प्रत्येक हाजरी फार्म पर 15 रुपये और वकालतनामा पर 40 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा अनिवार्य रूप से करना होगा।
समिति करेगी निगरानी
बिहार बार काउंसिल की इस कल्याणकारी योजना की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समय-समय पर अपने आकलन से समिति योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगी।
वर्ष में तीन बैठक
प्रत्येक अधिवक्ता संघ अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्व की भांति लागू रखेगा। वर्ष में तीन बार राज्य के अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है।
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