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    बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए विशेष टीम गठित, SP राजेश कुमार को मिली जिम्मेवारी; मोबाइल नंबर जारी

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत विशेष टीम का गठन किया गया है। एसपी ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और इससे जुड़े मामलों की विशेष मॉनिटरिंग के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत विशेष टीम का गठन किया गया है।

    ईओयू ने एसपी (प्रशासन) राजेश कुमार के नियंत्रण में परीक्षा शाखा में एक दर्जन पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। इनमें इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह को शाखा प्रभारी बनाया गया है।

    इस विशेष टीम में इंस्पेक्टर फुलदेव चौधरी, उषा कुमारी, दारोगा ज्योति कुमारी, पीटीसी शाहबाज अहमद और सिपाही निशा कुमारी शामिल हैं। ईओयू के डीएसपी जाकिर हुसैन को परीक्षा शाखा का समीक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।

    गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को समीक्षा बैठक में पेपर लीक से जुड़े मामलों से सख्ती से निबटने के लिए विशेष टीम के गठन का निर्देश दिया था। इसी आलोक में ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने सोमवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है।

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    उन्होंने बताया कि विशेष टीम परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों पर हर पल नजर रखेगी। इससे परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों के अनुसंधान में भी तेजी आएगी।

    इसके साथ ही दूसरी एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत होगा। ईओयू ने परीक्षा धांधली रैकेट से जुड़े लोगों का डाटाबैंक भी बनाया है, जिसके आधार पर संदिग्धों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

    भावी परीक्षाओं पर नजर, मोबाइल नंबर जारी:

    ईओयू ने भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने का टास्क विशेष टीम को सौंपा है। इसी माह 14 दिसंबर को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत परिवहन विभाग में प्रवर्ततन अवर निरीक्षक के पद के लिए मुख्य लिखित परीक्षा ली जानी है।

    ईओयू ने प्रश्न-पत्र लीक या परीक्षा धांधली से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना के लिए समर्पित वाट्सएप नंबर और ई-मेल आइडी भी जारी किया है। आमलोगों से ऐसी सूचनाएं वॉट्सऐप नंबर 9031829067 और ई-मेल आइडी (digeou-bih@gov.in) पर देने को कहा गया है।

    मालूम हो कि परीक्षा धांधली के दोषियों को दस साल तक की जेल और एक करोड़ जुर्माने की सजा का प्रविधान नए कानून में जोड़ा गया है।