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    बिल्‍डर के खिलाफ अब बिहार रेरा में करें आनलाइन शिकायत, शुल्‍क के तौर पर देने होंगे केवल 100 रुपए

    By Shubh Narayan PathakEdited By:
    Updated: Fri, 06 May 2022 12:21 PM (IST)

    Bihar RERA News बिहार में बिल्‍डरों की मनमानी से परेशान लोगों को अब शिकायत के लिए कही भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है।बिहार रेरा ने शिकायत दर्ज करने के लिए आनलाइन सेवा शुरू कर दी है। वह भी मामूली शुल्‍क देकर

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    बिहार रेरा में अब आनलाइन दर्ज कराएं अपनी शिकायत। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के तमाम शहरी इलाकों में अब जमीन खरीद कर अपना घर बनाने की बजाय अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने का चलन बढ़ रहा है। इसके कारण रियल इस्‍टेट का बाजार तेजी से बढ़ा है। इस बाजार में लोगों को घर का सपना तो पूरा हो रहा है, ल‍ेकिन शिकायतें भी आती ही रहती हैं। अगर आप अपने बिल्‍डर से नाखुश हैं, तो उसके खिलाफ शिकायत करना और राहत हासिल करना अब पहले से अधिक आसान हो गया है। बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (बिहार रेरा) ने उपभोक्ताओं से आनलाइन शिकायत दर्ज करने को कहा है।

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    आफलाइन शिकायत की व्‍यवस्‍था ही खत्‍म

    रेरा ने नोटिस जारी कर कहा है कि किसी भी तरह की आनलाइन की जाने वाली शिकायत पर ही संस्थान सुनवाई कर उसका निबटारा करेगा। आफलाइन शिकायत नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता वेबसाइट पर ही आनलाइन अपील भी दायर कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सौ रुपये की आनलाइन फीस भी जमा करनी होगी।

    • आनलाइन शिकायत सुनेगा बिहार रेरा
    • फैसले के 60 दिन बाद कर सकेंगे अपील
    • आदेश का पालन नहीं करने पर दायर कर सकेंगे अपील
    • भरनी होगी सौ रुपये की आनलाइन फीस

    रेरा के अनुसार, किसी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उपभोक्ता या पीडि़त पक्ष आदेश जारी होने के 60 दिन बाद आनलाइन अपील दायर कर सकता है। ऐसे मामलों में रेरा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रशासन को प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

    इस तरह कर सकते हैं अपील

    • रेरा की वेबसाइट rerabihar.gov.in पर लाग इन करना होगा।
    • होम पेज पर रजिस्टर कंप्लेन/एग्जीक्यूशन बाक्स पर क्लिक करना होगा।
    • नए आवेदक को मोबाइल नंबर डाल कर पहले खुद को पंजीकृत कराना होगा।
    • पुराने आवेदक पहले से जेनरेट यूजर आइडी व पासवर्ड से लाग इन कर सकेंगे।
    • यहां रेरा में दर्ज अपने केस का स्टेटस देखा जा सकेगा।