बिहार RERA में अब सीधे बेंच से करा सकेंगे सुनवाई, इस दिन से लागू होगा नया नियम
बिहार रेरा में अब शिकायतकर्ता बिना मध्यस्थता के सीधे बेंच में सुनवाई करा सकेंगे। नए नियम के अनुसार मध्यस्थता केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां शिकायतकर्ता आवेदन में इसका उल्लेख करेंगे। बिहार रेरा अध्यक्ष ने बताया कि इससे शिकायतकर्ताओं को अपनी इच्छानुसार समाधान चुनने का मौका मिलेगा और शिकायतों का निपटारा तेजी से होगा। यह नियम 18 अगस्त के बाद दर्ज मामलों पर लागू होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा में शिकायतकर्ता अब बिना मध्यस्थता के सीधे रेरा बेंच में मामले की सुनवाई शुरू कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं शिकायतों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जहां शिकायतकर्ता अपने आवेदन में इसका उल्लेख करेंगे।
बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी समस्या के समाधान का रास्ता चुनने देना है। इससे शिकायतों का त्वरित निपटारा भी होगा। वर्तमान में रेरा में दर्ज सभी शिकायतों को पहले मध्यस्थता फोरम में भेजा जाता था।
यह प्रक्रिया विफल होने पर ही मामले को प्राधिकार की विभिन्न बेंचों में शिकायत के रूप में भेजा जाता था, जहां सुनवाई के बाद निर्णय दिए जाते थे। नई व्यवस्था में शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करते समय ही विकल्प दिया जाएगा कि वह अपना मामला मध्यस्थता फोरम में ले जाना चाहता है या नहीं। जो शिकायतकर्ता यह विकल्प नहीं चुनेंगे, उनके मामले सीधे प्राधिकार की बेंच में सुनवाई के लिए भेजे जाएंगे।
बिहार रेरा के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने से पहले जो मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें पहले मध्यस्थता फोरम के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, केवल उन्हीं मामलों में शिकायतकर्ता को यह विकल्प दिया जाएगा जो 18 अगस्त के बाद दायर किए जाएंगे।
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