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    Bihar News: एफआइआर की कापी के लिए थाने में चिरौरी करने की जरूरत नहीं, मोबाइल से कर लें डाउनलोड

    By Jagran NewsEdited By: Shubh Narayan Pathak
    Updated: Fri, 30 Sep 2022 04:57 PM (IST)

    पुलिस थाने में जाना और कोई प्राथमिकी दर्ज कराना आसान नहीं है। प्राथमिकी की कापी भी अगर आपको लेनी हो तो खूब चिरौरी करनी पड़ती है। कई बार रिश्‍वत भी देन ...और पढ़ें

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    बिहार के पुलिस थाने में एफआइआर की कापी लेना अब आसान हुआ। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    पटना, आनलाइन डेस्‍क। Police FIR Online Download: एक सभ्‍य आदमी पुलिस थाने का नाम सुनकर अब भी परेशान हो उठता है। बावजूद इसके परेशानी खड़ी हो जाए, तो थाने जाना मजबूरी हो जाता है। थानों में शिकायत दर्ज कराना एक मुश्‍कि‍ल काम है और आपकी शिकायत दर्ज हो भी जाए, तो उसकी कापी निकालना भी मुश्‍क‍िल है। लेकिन, क्‍या आपको पता है कि बिहार के थानों में दर्ज किसी भी एफआइआर को आप घर बैठे आसानी से मोबाइल या कंप्‍यूटर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। 

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    एक रुपया खर्च करने की भी जरूरत नहीं 

    बिहार सरकार ने तमाम पुलिस थानों में दर्ज तमाम प्राथमिकी (FIR) को एक विशेष वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट से आप किसी भी प्राथमिकी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको न तो किसी थाने का चक्‍कर लगाना है और न ही एक रुपया कहीं खर्च करना है। प्राथमिकी को आनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपके पास केवल मोबाइल, कंप्‍यूटर और लैपटाप के साथ ही एक्‍ट‍िव इंटरनेट कनेक्‍शन होना चाहिए।

    स्‍टेट क्राइम रिकार्ड ब्‍यूरो की वेबसाइट से करें डाउनलोड 

    बिहार सरकार के अंतर्गत स्‍टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्‍यूरो (State Crime Records Bureau) की आधिकारिक वेबसाइट पर किसी भी प्राथमिकी को डाउनलोड किया जा सकता है। यह ब्‍यूरो बिहार पुलिस के अंतर्गत ही काम करता है। तमाम थानों में दर्ज प्राथमिकी को एससीआरबी (SCRB) की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए व्‍यवस्‍था कर दी गई है। 

    इस तरह पाएं किसी भी प्राथमिकी की कापी

    • सबसे पहले एससीआरबी की वेबसाइट (https://scrb.bihar.gov.in/view_fir.aspx) पर जाएं। 
    • वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको प्राथमिकी सर्च करने का आप्‍शन मिलेगा।
    • किसी भी प्राथमिकी को आप तीन तरह से सर्च कर सकते हैं।
    • शिकायतकर्ता का नाम, आरोपित का नाम या प्राथमिकी संख्‍या, इन तीन चीजों में कोई जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 
    • आप तय कर लें कि आपके पास प्राथमिकी को सर्च करने के लिए कौन सी जानकारी उपलब्‍ध है और चुनें। 
    • डिफाल्‍ट सेटिंग में आपको शिकायतकर्ता के नाम के जरिए सर्च का आप्‍शन मिलेगा।
    • इससे पहले आपको जिला और थाना भी चुनना होगा।
    • सभी विकल्‍प चुनने के बाद सर्च बटन पर क्‍ल‍िक करें।  
    • अगर आपने सही विकल्‍प चुने हैं तो सर्च बटन दबाते ही रिजल्‍ट पेज सामने आएगा।
    • रिजल्‍ट पेज पर आपको प्राथमिकी संख्‍या, तारीख, शिकायतकर्ता और उसका पता, आरोपित और उसका पता, थाना का नाम, जिन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिला और घटना की तारीख की जानकारी मिलेगी। 
    • रिजल्‍ट पेज पर लाल रंग के आइकन के साथ स्‍टेटस का कालम बना हुआ है। इसी लाल आइकन पर क्लिक करते ही आपकी प्राथमिकी डाउनलोड हो जाएगी। 

    इन थानों की प्राथमिकी भी कर सकते हैं डाउनलोड 

    इस वेबसाइट के जरिए आप एटीएस, सीआइडी, स्‍पेशल विजिलेंस यूनिट, विजिलेंस इंवेस्टिगेशन ब्‍यूरो, आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) के अलावा तमाम रेल थानों में दर्ज प्राथमिकी को भी सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको राज्‍य में आपराधिक गत‍िविध‍ियों का वर्षवार डाटा भी मिल जाएगा। यह ठीक उसी तरह का है, जैसा नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्‍यूरो की वेबसाइट पर मिलता है।