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    Bihar Police: बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, जितेंद्र सिंह गंगवार बने असैनिक सुरक्षा डीजी, 5 जिलों में मिले नए ASP

    Updated: Sat, 26 Oct 2024 08:50 PM (IST)

    नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। 1993 बैच के आईपीएस जितेंद्र सिंह गंगवार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा का पद दिया गया है। इसके अलावा पांच ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को जिला आवंटित किया गया है। शैलजा को वैशाली संकेत कुमार को सारण गरिमा को मुजफ्फरपुर साक्षी को बेगूसराय और कोमल मीणा को दरभंगा का नया एएसपी बनाया गया है।

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    जीएस गंगवार बने असैनिक सुरक्षा के डीजी, पांच जिलों में नए ASP

    राज्य ब्यूरो, पटना। गृह विभाग ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक (डीजी) में प्रोन्नति पाने वाले 1993 बैच के आइपीएस अधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा का पद दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वह लंबे समय से एडीजी मुख्यालय के पद पर थे। गृह विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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    इसके अलावा, विभाग ने गृह विभाग ने वर्ष 2022 और 2023 बैच के पांच ट्रेनी आइपीएस अधिकारियों को भी व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए जिला आवंटित किया है। यह ट्रेनी आइपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में योगदान देंगे। इनमें शैलजा को वैशाली, संकेत कुमार को सारण, गरिमा को मुजफ्फरपुर, साक्षी को बेगूसराय और कोमल मीणा को दरभंगा का नया एएसपी बनाया गया है।

    विभागीय जानकारी के अनुसार, पांचों ट्रेनी आइपीएस अधिकारियों का राष्ट्रीय पुलिस अकामदी, हैदराबाद में प्रथम चरण का प्रशिक्षण चल रहा था।

    करीब 29 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद सभी पदाधिकारी 27 अक्टूबर यानी रविवार को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में योगदान देंगे। इसके बाद इन्हें संबंधित जिले में भेजा जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

    नवनियुक्त ADTO व MVI को मिला जुर्माना लगाने का अधिकार

    परिवहन विभाग ने नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (एडीटीओ) और मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की शक्तियां प्रदान की हैं। विभाग ने शनिवार को अधिसूचना इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

    इसमें कहा गया है कि पदाधिकारी मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 की धारा के तहत लाइसेंस, हेलमेट, ओवरलोडिंग, पार्किंग, सीट बेल्ड, ओवर स्पीड, प्रदूषण, इंश्योरेंस आदि का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काट सकते है।

    इन पदाधिकारियों की हाल के दिनों में परिवहन विभाग में नियुक्ति की गयी है, जिनका प्रशिक्षण कार्य पूरा होने के बाद उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब विभाग के पास 42 एडीटीओ और 90 एमवीआई हैं। इसके अलावा करीब 250 परिवहन दारोगा भी हैं।

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