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    बिहार पंचायत चुनाव: राज्‍य निर्वाचन आयोग ने मतदान और आरक्षण पर स्‍पष्‍ट की स्‍थि‍त‍ि, चुनाव की त‍िथ‍ि और EVM पर दी जानकारी

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    Bihar News: बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और आरक्षण से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने ईवीएम (EVM) के इस्तेमाल को लेकर भी ...और पढ़ें

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    मल्‍टी पोस्‍ट ईवीएम से कराए जाएंगे चुनाव।

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत-2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेसनोट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होने से पहले ही पंचायत आम चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे।

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    इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया में फैल रहे भ्रम पर आयोग ने विराम लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था।

    नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच हुआ था। इसी आधार पर आगामी पंचायत चुनाव 2026 दिसंबर से पहले कराना संवैधानिक और वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

    लोगों से अपील की है कि फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। चुनाव, आरक्षण एवं तकनीकी व्यवस्था तीनों मोर्चों पर तैयारी कानून के मुताबिक और समय से की जाएगी।  

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026 में सभी पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार स्तर पर नीतिगत निर्णय ले लिया गया है।

    परिसीमन नहीं, 2011 की जनगणना ही आधार

    निर्वाचित सदस्यों की संख्या और आरक्षण को लेकर भी आयोग ने स्थिति साफ की है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचित पदों की संख्या जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर तय होती है।

    2021 की जनगणना नहीं होने से उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए है। ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत क्षेत्रों और पदों का निर्धारण होगा। फिलहाल किसी नए परिसीमन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

    2026 चुनाव से पहले होगा आरक्षण का काम

    आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार दो लगातार क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण बदला जाता है।

    वर्ष 2016 में आरक्षण किया गया था जिसके आधार पर 2016 एवं 2021 में चुनाव हुए हैं। अब 2026 के चुनाव से पहले नया आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार से घोषित होगा।

    चुनाव में तकनीकी नवाचार

    पंचायत आम निर्वाचन 2026 में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए जाएंगे।मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी।

    ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी निगरानी व्यवस्था लागू होगी। मतगणना के दौरान ईवीएम (सीयू) में प्रदर्शित आंकड़ों को ओसीआर तकनीक से दर्ज किया जाएगा।