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    Bihar Panchayat Chunav: जर्जर भवन या विवादित स्‍थलों पर नहीं बनेगा बूथ, ऐसा हुआ तो नपेंगे अफसर

    राज्‍य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र बनाने में विशेष सावधानी का निर्देश दिया है। इस क्रम में कहा है कि वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के दायरे में नहीं बनेगा पोलिंग बूथ। पुलिस थाना अस्पताल मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी केंद्र बनाने पर रोक

    By Vyas ChandraEdited By: Updated: Sat, 21 Aug 2021 02:56 PM (IST)
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    मतदान केंद्र को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश। फाइल फोटो

    पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। एक ओर प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रक्रियात्मक गति को तेज करने में जुटा है। इसी कड़ी में एक नए सिरे से मतदान केंद्रों को लेकर जिलों के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने साफ कह दिया है की जर्जर भवन या विवादित स्थल पर मतदान केंद्र बनाया जो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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    प्रेक्षकों ने बूथ पर गए बिना कर दिया था भौतिक सत्‍यापन 

    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में बताया गया है कि 2016 में पंचायत चुनाव के पूर्व स्थापित किए गए मतदान केंद्रों का सत्यापन नियुक्त किए गए प्रेक्षकों से कराया गया था। लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि कई प्रेक्षकों ने मतदान केंद्र पर जाए बगैर केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया। जिस वजह से कुछ केंद्र ऐसे भवन में बना दिए गए जहां छत नहीं थी  ना ही दरवाजे और खिड़कियां ही थी। कई मतदान ऐसे भवनों में बना दिए गए जिन भवनों को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद था।

    मतदान केंद्रों के सत्‍यापन में बरतें विशेष सावधानी 

    आयोग ने बीते वर्ष का हवाला देकर कहा है कि इस बार मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन में नियुक्त प्रेक्षक विशेष सावधानी रखें। आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराएं। आयोग ने ताकीद की है कि मतदान केंद्र किसी भी हालत में ऐसे भवन में ना बनाए जाएं जिनमें दरवाजे, खिड़कियां और छत ना हो। साथ ही मतदान केंद्र वैसे भवन में भी नहीं बनेंगे जो भवन पूरी तरह से जर्जर है। किसी किसी मतदान के लिए प्रस्तावित भवन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है तो वैसे भवनों में भी मतदान केंद्र कदापि ना बनाए। यदि ऐसा होता है तो जांच में दोषी पाए जाने पर प्रेक्षकों पर कार्रवाई होगी। 

    यहां नहीं बनेंगे मतदान केंद्र : 

    • निजी भवन या परिपर में मतदान केंद्र नहीं बनेंगे
    • पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक स्थल पर मतदान केंद्र नहीं बनेंगे
    • वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र स्थापित नहीं हो सकेंगे
    • एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंम मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे
    • किसी भी परिस्थिति में ग्रामी पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे