Bihar Voter List 2025: चुनाव आयोग ने जारी की 11 दस्तावेजों की लिस्ट, एक क्लिक में जानिए पूरी डिटेल
बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र दे रहे हैं जिसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है जिनमें से एक जमा करना होगा। एक निश्चित तिथि से पहले जन्मे लोगों को जन्म प्रमाणपत्र देना होगा जबकि बाद वालों को अपने माता-पिता का भी।

जागरण संवाददाता, पटना। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र दे रहे हैं। ऑनलाइन भी मतदाता इस फार्म को भरा जा सकता है। इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन कर भी ऑनलाइन इसे अपलोड करने की व्यवस्था है। इसको लेकर किसी तरह का संशय करने की जरूरत नहीं है।
पुनरीक्षण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनमें से कोई एक दस्तावेज बीएलओ को प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराना है। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाणपत्र देना है।
वहीं, एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जिनकी जन्मतिथि है, उन्हें स्वयं व अपने माता-पिता की जन्मतिथि व जन्मस्थान का दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ बीएलओ को देना होगा।
बीएलओ जो फार्म उपलब्ध कराएंगे उसमें मतदाता का नाम, माता-पिता का नाम, पता, नवीनतम सफेद बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता पहचान पत्र का नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि दर्ज करना है।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा है कि अंतिम गहन पुनरीक्षण एक जनवरी 2003 की अर्हता तिथि के आधार पर हुआ था। उस तिथि तक मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन्हें प्रपत्र के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल फॉर्म भरना है।
इसके अलावा, यदि किसी के माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति उस तिथि तक मतदाता सूची में शामिल रहे हैं तो भी उन्हें कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है, चाहे उनकी जन्मतिथि कुछ हो।
ये प्रमाणपत्र हैं मान्य:
- केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश
- एक जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्टऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आईकार्ड, दस्तावेज
- सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
- सरकार की कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र
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