Bihar News: बिहार के लोगों को रेरा देगा 10 हजार का इनाम, रिवार्ड स्कीम के लिए बस करना होगा ये काम
Bihar News बिहार में रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) ने लोगों को 10 हजार का इनाम देने की योजना बनाई है। रिवार्ड स्कीम की शुरुआत बिना निबंधन वाले रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर लगाम लगाने के लिए की गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। अब रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) के निबंधन के बिना रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का कारोबार मुश्किल होगा। रेरा ने बिना निबंधन के बन रहे अपार्टमेंट या प्लाट बिक्री पर रोक लगाने के लिए रिवार्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति गैर-निबंधित रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की शिकायत ई-मेल के जरिए सीधे बिहार रेरा को कर सकता है। अगर जांच के बाद शिकायत सही पाई जाती है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। बिहार रेरा ने यह आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
सभी शहरों के प्लानिंग एरिया के लिए निबंधन अनिवार्य
बिहार रेरा एक्ट के अनुसार, पटना समेत राज्य के सभी शहरों के आयोजना क्षेत्र यानी प्लानिंग एरिया में कोई भी प्रमोटर या बिल्डर बिना रेरा से निबंधन कराए किसी भी प्लाट, अपार्टमेंट या इमारत का निर्माण, प्रचार-प्रसार, बुकिंग या बिक्री नहीं कर सकता है। पांच सौ वर्गमीटर से अधिक जमीन पर होने वाले विकास कार्य और आठ फ्लैट से अधिक संख्या वाले सभी अपार्टमेंट पर यह नियम लागू होता है। इसके बावजूद रेरा के पास बिना निबंधन के ही रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार और निर्माण की शिकायतें आ रही थीं जिस पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह नई योजना लांच की गई है।
नाम-पता व तस्वीर के साथ देनी होगी सूचना
रिवार्ड स्कीम के तहत बिना निबंधन वाले सभी निर्माणाधीन या अधूरे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की सूचना दी जा सकेगी। जानकारी देने वाले को संबंधित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें प्रमोटर या बिल्डर का नाम, पता व मोबाइल नंबर के साथ प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें भी देनी होंगी। यह सारी जानकारी बिहार रेरा के ई-मेल \Rrera.reportproject@gmail.com पर दी जा सकती है। सभी जानकारियों को रेरा की टीम क्रास चेक करेगी। जानकारी सही पाए जाने पर ही सूचना देने वाले को 10 हजार की इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अगर एक से अधिक लोग किसी प्रोजेक्ट की शिकायत करते हैं, तो सबसे पहले शिकायत करने वाला इनाम का हकदार होगा। किसी तरह का विवाद होने पर रेरा के चेयरमैन अंतिम निर्णय लेंगे।

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