Bihar News: बिहार के कार-बाइक मालिक ध्यान दें, DL-RC को लेकर पढ़ लें नया निर्देश, नहीं तो लगेगा जुर्माना
DL-RC Mobile Number Update ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर परिवहन विभाग ने नया अपडेट दिया है। इसके तहत मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट कराएं अन्यथा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा यदि ड्राइविंग लाइसेंस आरसी और आधार कार्ड पर नाम में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: ड्राविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है। ऐसे नहीं है तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 2,500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचें।
कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधरवाने की व्यवस्था है। इन काउंटरों पर मोबाइल नंबर भी फ्री में अपडेट करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।
घर बैठे भी मोबाइल नंबर ऐसे करा सकते हैं अपडेट (DL Mobile Number Update)
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षर में अंतर नहीं है तो वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर आरसी में मोबाइल नंबर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
मोबाइल अपडेट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर जाकर How do i पर क्लिक करें।
अब तक 3.06 लाख लोग करा चुके हैं मोबाइल नंबर अपटेड (RC Mobile Number Update)
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंटू कुमार ने बताया कि अब तक 3,06,650 लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा चुके हैं। जिला परिवहन की तरफ से लगतार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
मोटर अधिनियम के तहत सबको अपना मोबइल नंबर अपटेड रखना है। इसके कई फायदे हैं। कभी दुर्घटना होने, दंड लगने सहित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं (Driving License Kaise Banaen)
आवश्यक दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड)
- पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)
- फोटोग्राफ
- मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1ए)
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा दें
- लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा में शामिल हों।
- परीक्षा में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें
- परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें।
- लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें
- लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
ड्राइविंग टेस्ट दें
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट दें।
- टेस्ट में आपकी ड्राइविंग क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें
- ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष होती है।
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