बिहार के बीएड कालेज के शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, अब इस नियम का करना होगा पालन
Bihar News शिक्षक तैयार करने वाले बीएड कालेजों की गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने को लेकर बिहार सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। बीएड कालेज के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब एक शिक्षक केवल एक ही कालेज में पढ़ा सकेगा।

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के बीएड कालेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब एक शिक्षक केवल एक ही कालेज में पढ़ा सकेगा। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ ही सरकार ने शिक्षक तैयार करने वाले बीएड कालेजों की गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने को लेकर सख्त रुख दिखाया है। पहली खेप में प्रदेश भर के सभी बीएड कालेजों में फैकल्टी की उपलब्धता को परखा जाएगा। एक शिक्षक अब एक ही कालेज में पढ़ा सकेगा। इस दौरान शिक्षकों का सत्यापन आयकर रिटर्न के आधार पर किया जाएगा।
प्रत्येक शिक्षक को तीन साल का रिटर्न देना जरूरी होगा। फैकल्टी की नियुक्ति में बड़े स्तर पर घालमेल की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कार्रवाई का सुझाव बिहार को दिया है। इस पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग चालू सत्र से निजी बीएड कालेजों की जांच-पड़ताल हेतु कार्ययोजना बना रहा है। जल्द ही बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि एनसीटीई ने सभी बीएड कालेजों में फैकल्टी की उपलब्धता की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक शिक्षक अब एक ही कालेज में पढ़ा सकेगा। मौजूदा समय में बीएड कालेजों में एक ही शिक्षक कई जगहों पर इनरोल्ड है। यानी उनका नाम कई कालेजों में बतौर फैकल्टी चल रहा है। जो नियमों के तहत गलत है। कालेजों की ओर से यह सारा घालमेल फैकल्टी के तय मानकों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वैसे भी नियमों के तहत एक शिक्षक एक ही कालेज में पढ़ा सकता है। शिक्षकों को इस वेरिफिकेशन के दौरान इस बात का एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वह एक ही कालेज से जुड़े है।

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