Bihar Education Department: शिक्षा विभाग में अब दो सचिव, दोनों के कार्य भी बंटे; नोटिफिकेशन जारी
शिक्षा विभाग पटना में दो सचिवों की नियुक्ति के बाद उनके बीच कार्यों का नया बंटवारा किया गया है। अजय यादव उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को देखेंगे जबकि दिनेश कुमार प्राथमिक शिक्षा मदरसा बोर्ड और कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति जैसे कार्यों का प्रभार संभालेंगे। यह निर्णय विभाग के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग में अब दो सचिव पदस्थापित हो गए हैं। इसके मद्देनजर दोनों सचिव के बीच नए सिरे से कार्यों का बंटबारा किया गया है। हाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिनेश कुमार का पदस्थापन किया है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय यादव पूर्व से शिक्षा सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को दोनों सचिव के बीच नए सिरे से कार्यों का बंटवारा किया है।
इसके मुताबिक अजय यादव उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा उपस्थापित संचिकाओं, मुख्यमंत्री का अनुमोदन को देखेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित किसी विशिष्ट विषय से संबंधित जिन पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन अपेक्षित हो, देखेंगे।
उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित सभी तरह के कोर्ट केस का तथ्य कथन विवरणी का अनुमोदन करेंगे। स्कूलों में कौशल विकास संबंधी कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के वरीय प्रभार में रहेंगे।
उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित सभी तरह की योजनाओं का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत्यादेश हेतु आदेश निर्गत करने की सहमति देंगे। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेंगे।
इससे अलग सचिव दिनेश कुमार सभी संवर्गों के पदाधिकारियों-कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करेंगे। विभाग के सभी निदेशकों द्वारा विविध प्रकार के मामलों में पारित किए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति (न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के तहत निदेशकों द्वारा पारित आदेश को छोड़ कर) होगी।
विभाग के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार की शक्ति होगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के वरीय प्रभारी होंगे। पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की शक्ति होगी।
प्राथमिक शिक्षा, जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय का वरीय प्रभार एवं इनसे संबंधित वैसे मामले, जिनमें मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, उन मामलों में अपर मुख्य सचिव के माध्यम से मंत्री के पास संचिकाएं उपस्थापित किये जाने संबंधी कार्य करेंगे। विभाग के सभी तरह के कोर्ट केस का तथ्य कथन विवरणी (उच्च शिक्षा निदेशालय को छोड़कर) का अनुमोदन करेंगे। विभाग स्तर पर जनता दरबार लगाएंगे।
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