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    Bihar News: बिहार में 2428 वाहन ड्राइवरों का DL निलंबित, 101 का किया कैंसिल; इस वजह से हुआ एक्शन

    बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 2428 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 101 का लाइसेंस रद किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस एवं यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि रैश ड्राइविंग ओवर स्पीड ओवर लोडिंग के चलते ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद किया जा रहा है।

    By Rajat Kumar Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Thu, 13 Mar 2025 07:29 AM (IST)
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    बिहार में 2428 वाहन ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के 2,428 वाहन ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जबकि 101 का लाइसेंस रद किया गया है। पिछले साल अप्रैल से अब तक पुलिस एवं यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

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    परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे रैश ड्राइविंग (गलत तरीके से वाहन चलाना), ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग तथा बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद करने की कार्रवाई की जा रही है।

    भविष्य में भी यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद किए जा सकते हैं। 

    पुलिस ने की सर्वाधिक अनुशंसा 

    राज्य में पुलिस की ओर से 1592 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें 1586 वाहन चालकों का विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है।

    वहीं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 842 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 40 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की गई है। 

    इन नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई 

    • ओवरस्पीड 
    • रेड लाइट उल्लंघन  
    • गलत तरीके से वाहन चलाना  
    • ओवरलोडिंग 
    • बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना 
    • गलत दिशा में वाहन चलाना

     ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) कैसे बनवाएं?

    • आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें
    • आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, या पासपोर्ट।
    • निवास प्रमाण पत्र: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, या बिजली बिल।
    • फोटो: 2-3 पासपोर्ट साइज़ फोटो।
    • मेडिकल सर्टिफिकेट: फॉर्म 1ए में चिकित्सक के हस्ताक्षर के साथ।

    लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें

    • ऑनलाइन आवेदन: अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
    • ऑफलाइन आवेदन: निकटतम आरटीओ कार्यालय में जाकर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
    • लर्निंग लाइसेंस की फीस: आवश्यक फीस का भुगतान करें।

    लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा दें

    परीक्षा की तिथि: लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी प्राप्त करें।

    परीक्षा में उत्तीर्ण हों: यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दें।

    ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें

    • आवेदन पत्र भरें: फॉर्म 4 में आवश्यक जानकारी भरें।
    • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: लर्निंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न करें।
    • फीस का भुगतान करें: ड्राइविंग लाइसेंस की फीस का भुगतान करें।

    ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा दें

    • परीक्षा की तिथि: ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी प्राप्त करें।
    • वाहन चलाकर परीक्षा दें: अपने वाहन को सुरक्षित और सावधानी से चलाकर परीक्षा दें।

    चरण 6: ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें

    परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर: ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

    ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी: आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा।

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