Voter List 2025: मतदाता सूची दस्तावेजों में आधार और राशनकार्ड पर अभी संशय, पुराने दिशा-निर्देश ही मान्य
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी है। 24 जून को जारी निर्देशों के अनुसार मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जिनमें पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने को लेकर दिए जाने वाले साक्ष्य वाले दस्तावेजों में अभी तक आधार कार्ड एवं राशन कार्ड को लेकर संशय बना हुआ है।
अभी तक आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस को मतदाता के साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी है।
आयोग द्वारा जारी निर्देश में अभी तक सिर्फ मतदाताओं को 11 में से कोई एक प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2025 को लेकर 24 जून को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश में अभी तक कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया है।
आयोग द्वारा मान्य प्रमाण का नाम
- किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआइसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा पहली जुलाई-1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
- राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
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