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    Bihar Government: महिला रोजगार योजना में जीविका दीदियां होंगी लाभार्थी, पहली किस्त में मिलेंगे 10000 रुपये

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 09:41 PM (IST)

    सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिले। पहले चरण में दस हजार रुपये दिए जाएंगे फिर आवश्यकतानुसार दो लाख तक की सहायता मिलेगी। 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

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    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 18 से 60 वर्ष की जीविका दीदियां होंगी लाभार्थी

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाभार्थियों के लिए मार्गदर्शिका सोमवार को जारी कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने मार्गदर्शिका में कहा है कि जीविका समूह से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला) इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

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    शासन ने कहा है कि इस योजना के तहत सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से उक्त योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का प्रयास है कि हर परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके।

    राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए दस हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं के द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

    लोकेश सिंह ने बताया कि परिवार से आशय है- पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हों, उन्हें इस योजना के तहत एकल परिवार माना जाएगा। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए संबंधित ग्राम संगठन में स्वघोषणा और आवेदन देना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए भी आवेदन देना होगा।

    जीविका समूह से जुड़ने के लिए की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका के पति एवं पिता आयकर दाता की श्रेणी में न हों। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित-संविदा) में न हों। योजना का लाभ शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी ले सकेंगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग शीघ्र ही नगर विकास एवं आवास विभाग से समन्वय स्थापित करेगा।

    आवेदन से प्रारूप तय

    ग्रामीण विकास विभाग ने आवेदन करने के लिए फार्म का प्रारूप भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते (डीबीटी) में किया जाएगा। पहले चरण में 18 तरह के जीविकोपार्जन विकल्प की सूची जारी की गई है।

    इसमें फल, जूस डेयरी प्रॉडक्ट की दुकान, सब्जी एवं फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, बर्तन की दुकान, खिलौना एवं जेनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान, मोबाइल बिक्री, रिपेयरिंग, रिजार्च, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्टमेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फूट वियर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण, एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई-रिक्शा, आटो रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन एवं अन्य व्यवसाय सम्मिलित किया गया है।

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