Bihar: राज्य 2459 मदरसों के अनुदान के लिए तय की गई शर्त, शिक्षा विभाग का निर्देश
बिहार सरकार ने राज्य के 2459 मदरसों को अनुदान देने के लिए कुछ नई शर्तें लागू की हैं। शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार मदरसों को अब अनुदान प्राप्त करने के लिए इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों का पालन करने वाले मदरसों को ही सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

मदरसा को मिलेगा सशर्त अनुदान। सांकेतिक तस्वीर
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को सशर्त अनुदान दिया जाएगा, जो कि बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत आता है।
यह योजना मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य मदरसों को आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
नई व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अराजकीय प्रस्वीकृत 2459 प्लस एक कोटि के तहत अनुदानित मदरसों पर लागू होगी।
जांच रिपोर्ट की हुई समीक्षा
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संबंधित मदरसों की स्थलीय जांच के लिए जिला त्रिस्तरीय समिति बनी थी।
उसकी जांच रिपोर्ट की समीक्षा शिक्षा विभाग की गठित कमेटी द्वारा बिहार चुनाव के पहले की गई थी। तब निर्धारित मानक पूरा नहीं करने वाले 124 मदरसों की प्रस्वीकृति रद कर दी गई थी।
उन्हें आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया था। मदरसों के कागजातों की जांच केवल 17 मदरसों को ही अर्हता पूरा करने में सक्षम पाया गया जिन्हें अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
साथ ही विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को आवश्यक अर्हता पूरी करने पर ही अनुदान की अनुमति दी जाएगी।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक सचिंद्र कुमार ने मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और शिवहर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
इसमें आगाह किया गया है कि संबंधित मदरसों को नियमानुसार अनुदान भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई होगी।
निर्देश में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2024 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है और आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बोर्ड की अनुशंसा पर ही अनुदान की श्रेणी में आएंगे मदरसे
शिक्षा विभाग ने मदरसों की संबद्धता स्वीकृत करने, विभाग के अनुमोदन के पश्चात इस संबंध में नियमावली बनाने तथा प्रस्वीकृति के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं करने पर प्रस्वीकृति वापस लेने की शक्ति बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को सौंप रखी है।
इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश बोर्ड को दे रखा है। मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए अनुशंसा के अधिकार भी बोर्ड को दिए गए हैं।
मदरसा आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन को प्राथमिकता
केंद्र सरकार द्वारा लागू मदरसा आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस संबंध में हाल में शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। साथ ही राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गई है।
यह योजना मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य मदरसों को आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
इन दो योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।

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