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    Bihar Madarsa: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 2459 मदरसों की जांच के दिए आदेश, 609 की अनुदान राशि पर लगी रोक

    By Sunil RajEdited By: Prateek Jain
    Updated: Tue, 24 Jan 2023 10:01 PM (IST)

    Patna High Court पटना हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात के आधार पर राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों से संबंधित लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को राज्य के 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश दिया है।

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    राज्य के 2,459 मदरसों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है।

    पटना, राज्य ब्यूरो: पटना हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात के आधार पर राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों से संबंधित लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के 2,459 मदरसों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि देने पर रोक लगा दी है। यह याचिका मो. अलाउद्दीन बिस्मिल ने दायर की है।

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    कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को जल्द राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके संसाधनों के बारे में जांच करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मो तस्नीमुर रहमान ने सीतामढ़ी जिला के सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सीतामढ़ी जिला में फर्जी कागजात पर करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान लिया है।

    डीजीपी को जांच की रिपोर्ट देने के आदेश

    शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि राज्य के अन्य जिलों के 609 मदरसों जो सरकारी अनुदान प्राप्त किया है उन सभी की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कोर्ट ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज प्राथमिकी पर राज्य के डीजीपी को अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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