Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Lockdown- 4 New Guidelines: बिहार में आज से आठ जून तक लॉकडाउन-4, जानिए क्‍या हैं प्रावधान

    By Amit AlokEdited By:
    Updated: Wed, 02 Jun 2021 09:18 AM (IST)

    Bihar Lockdown- 4 New Guidelines कोरोनावायरस संक्रमण पर लगाम लागने के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ आज से आठ जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन- 4 के तहत क्‍या रियायतें दी गईं हैं क्‍या है नई गाइडलाइन जानिए इस खबर में।

    Hero Image
    बिहार में आज से आठ जून तक बढ़ा लॉकडाउन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

    पटना, स्‍टेट ब्‍यूरो। Bihar Lockdown- 4 New Guidelines बिहार में बुधवार से लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown- 4) प्रभावी हो गया है। इसके साथ अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब दुकानें सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुली रह सकेंगी। सरकारी कार्यालय भी 25 फीसद उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। लगभग 28 दिनों के बाद राशन व फल-सब्जी के अतिरिक्त अन्य दुकानें भी खुलेंगी। अनिवार्य सेवाओं से इतर दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

    लॉकडाउन-4 के तहत मिली छूट को देखते हुए सड़कों और बाजारों में चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है। इसको लेकर गृह विभाग ने पुलिस और प्रशासन दोनों को ही विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। स्पष्ट निर्देश है कि दुकानों और सरकारी कार्यालयों में कोविड गाइडलाइन (COVID-19 Guidelines) का अनिवार्य रूप से पालन हो। जिस दिन जो दुकानें खुलने के लिए अधिसूचित हैं, वही खोली जाएं और इसकी निगरानी हो। समय से दुकानें बंद हो जाएं, इसकी जवाबदेही भी पुलिस-प्रशासन को दी गई है। निजी कार्यालय, मॉल व मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।

    पुलिस-प्रशासन की टीम लेगी जायजा

    लॉकडाउन- 4 में दुकानों को एक दिन अंतराल पर खोलना है। दुकानों में कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को ही मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। दुकान में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी होगा। फल-सब्जी मंडी और दुकानों में शारीरिक दूरी बनाकर रखने के लिए सफेद घेरा बनाने को भी कहा गया है। जिला प्रशासन को दुकान और बाजार का निरीक्षण करने को कहा गया है। कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने दुकानों को अस्थाई तौर पर बंद करा दिया जाएगा। इसका अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा।

    आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्‍त

    आवश्‍यक सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्‍त रखा गया है। इनमें दवा दुकान, अस्पताल व नर्सिंग होम, बैंक, बीमा, एटीएम, निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाई, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, दूरसंचार सेवा, डाक विभाग, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा एजेंसी और ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री करने वाले शामिल हैं।

    कौन दुकानें कब खुलेंगी, जानिए

    पटना के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार राजधानी में किराना, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण की दुकानें रोज खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें हर दिन अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मरम्मत कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, फर्नीचर, साइकिल, बाइक, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और नंबर प्लेट की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगीं। कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी, बर्तन, खेलकूद की सामग्री, जूता चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद, ड्राई क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, सीमेंट, बालू, सैनेटरी  फिटिंग, पेंट सहित अन्य दुकानें मंगल, गुरु और शनिवार को खुलेंगीं। ऐसी व्‍यवस्‍था अन्‍य जिलों में भी लागू की गई है।

    दुकानों के लिए भी गाइडलाइन तय

    दुकानों को खोलने के लिए भी कुछ गाइडलाइन तय किए गए हैं। दुकानों के आगे शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कुछ दूर पर सफेद गोला बनाना होगा। दुकानों में वैसे सर्दी-जुकाम व खांसी से प्रभावित कर्मचारी नहीं रहेंगे। ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और साबुन-पानी की मुफ्त व्‍यवस्‍था करनी होगी। ग्राहक और दुकानदार के लिए मास्क का भी उपयोग अनिवार्य है।

    बेवजह सड़कों पर निकलने पर पाबंदी

    बेवजह सड़कों पर निकलने पर अब भी पाबंदी है। आवश्यक सेवाओं और ई-पास वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन 50 फीसद यात्री बैठाकर चलेंगे। पुलिस की टीम को चौक-चौराहों पर तैनात रहने और बाजारों में गश्त करने को कहा गया है।

    अभी भी नहीं मिली इनकी अनुमति

    शादी और श्राद्ध में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी, लेकिन शादी में बारात व डीजे को अनुमति नहीं दी गई है। स्कूल-कॉलेज व कोचिंग, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान अभी बंद रहेंगे। रेस्तरां व होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन वे होम डिलीवरी कर सकते हैं।