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    Bihar Government: गृह विभाग का आदेश, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दें सभी पुलिस अफसर

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    बिहार के गृह विभाग ने सभी आईपीएस अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर तक ...और पढ़ें

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    गृह विभाग का आदेश, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दें सभी पुलिस अफसर

    राज्य ब्यूरो, पटना। गृह विभाग ने सभी आईपीएस अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व अन्य कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों का ब्योरा समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस साल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा देने को कहा कहा गया है।

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    इस बाबत गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चन्द्र ने डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव, जेल आइजी, विशेष सुरक्षा दल के समादेष्टा, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखा है।

    इसमें कहा गया है कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों के पदाधिकारियों व कर्मियों की चल-अचल संपत्ति 31 मार्च, 2026 तक सार्वजनिक की जानी है।

    पत्र में कहा गया है कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी फरवरी माह के वेतन निकासी के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि जिनकी वेतन निकासी हो रही है, उनकी संपत्ति विवरणी प्राप्त हो गई है और इसे गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

    इसके बाद ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाए। नियम समय पर ब्योरा न देने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवई शुरू की जाएगी।