नीतीश सरकार तेल मिल लगाने पर दे रही बंपर अनुदान, जानिए क्या है प्रक्रिया और किसे मिलेगा लाभ?
बिहार सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल स्थापना पर 33% तक का अनुदान दे रही है। कृषि विभाग ने तेलहन प्रसंस्करण और उ ...और पढ़ें

तेल मिल लगाने पर 33 प्रतिशत तक अनुदान। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। रोजगार सृजन के लिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार का सर्वाधिक जोर है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने तेल मिल स्थापना के लिए 33 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रविधान किया है।
लक्ष्य यह है तेलहन प्रसंस्करण के साथ-साथ इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। किसान एवं युवा इस योजना का लाभ उठा कर स्वयं को बेहतर स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। वैसे युवा जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए यह योजना अपने सपने को साकार करने का अवसर लेकर आई है।
33 प्रतिशत तक का अनुदान
कृषि विभाग राज्य में तेलहन प्रसंस्करण एवं तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग तेल मिल स्थापना के लिए आकर्षक योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत तेल मिल की स्थापना पर विभाग की ओर से 33 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि विभाग की वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार की इस पहल से राज्य में तेलहन प्रसंस्करण के साथ-साथ इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
कृषक और युवा इस योजना का लाभ उठा कर खुद को बेहतर स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। वैसे युवा जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए यह योजना अपने सपने को साकार करने का अवसर लेकर आई है।
विभाग की ओर से दिए जा रहे सहायता अनुदान के रूप में 10 टन की क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रति इकाई अधिकतम नौ लाख नब्बे हजार रुपये या प्रोजेक्ट लागत का 33 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
वहीं, भूमि की खरीद या भवन/शेड के निर्माण के लिए सहायता नहीं दी जाएगी। अनुदान की गणना के लिए परियोजना लागत की गणना से इन लागतों को बाहर रखा जाएगा।
जानें, कौन ले सकते हैं इसका लाभ
किसान, सरकारी या निजी उद्योग, कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) सहित तिलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्ट-अप एवं सहकारी समितियां इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदक को तेल प्रसंस्करण की आधारभूत जानकारी के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज आनलाइन अपलोड करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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