Bihar Cabinet Meeting: 4 लाख महिला कर्मियों को नीतीश सरकार देगी आवास की सुविधा, कैबिनेट में लगी मुहर
बिहार सरकार महिला कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत उन्हें कार्यालय के पास आवास मिलेगा। इस योजना का लाभ महिला शिक्षक महिला सिपाही और पंचायत से सचिवालय तक काम करने वाली लगभग चार लाख महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिला कर्मियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार विभिन्न महकमों में काम करने वाली करीब चार लाख महिला कर्मियों को उनके कार्यालय के नजदीक ही आवास की सुविधा देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह निजी आवास लीज पर निजी व्यक्तियों से लिए जाएंगे।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
बड़ी संख्या में विभागों में काम कर रही महिला कर्मचारी, सबको मिलेगी सुविधा
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में महिला कर्मी कार्यरत हैं। नई नियुक्तियों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी सेवा में आ रही हैं। जिन्हें मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पदस्थापित किया जा रहा है। इनमें महिला पुलिस कर्मी, शिक्षिकाएं व अन्य महकमों में कार्यरत महिलाएं शामिल हैं।
इन महिला कर्मियों को आवास की सुविधा न होने की समस्या से गुजरना होता है। सुरक्षा की समस्या भी होती है। लिहाजा कार्यालय के नजदीक ही महिला कर्मियों को आवास देने की नीति बनी है।
मकान मालिकों से रुचि आमंत्रित की जाएगी, डीएम की अध्यक्षता में होगी कमेटी
निर्णय के अनुसार आवास की सुविधा के लिए किराये के मकान लिए जाएंगे। इससे पहले इच्छुक मकान मालिकों से रुचि अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन आफ इंटेरेस्ट) आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी अंतिम निर्णय करेगी। इस कमेटी में डीएम के साथ ही जिले के एसपी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे। एसडीओ कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
भवन चयन के बाद मकान मालिक से लीज करार होगा, महिला कर्मी करेंगी आवेदन
यह कमेटी मकान का चयन और किराये का निर्धारण करेगी। मकान में सुरक्षा, बिजली, पानी, शौचालय की उपलब्धता वाले मकान को प्राथमिकता देगी। इसके बाद एसडीओ मकान मालिक से लीज करार करेंगे। महिला कर्मियों को आवास की लेने के लिए अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आवेदन करना होगा।
इसके बाद ही एसडीओ उन्हें आवास की सुविधा देंगे। किराये पर मकान प्राप्त करने वाली महिला कर्मियों को इसके बाद किराया भत्ता (एचआरए) नहीं मिलेगा। यदि महिला कर्मी आवास में किसी प्रकार की असुविधा महसूस करती है तो उसकी शिकायत का निराकरण अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर ही होगा।
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