9817 विकास मित्रों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, सरकारी कर्मियों की तरह मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ
बिहार में 9817 विकास मित्रों को सरकारी कर्मचारियों की तरह दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने एसबीआई और पीएनबी के साथ समझौता किया है जिसके तहत विकास मित्रों के बैंक खाते जोड़े जाएंगे। दुर्घटना होने पर उन्हें दो करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिल सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार की सहायता शामिल है।

राज्य ब्यूरो, पटना। विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे राज्य के 9 हजार 817 विकास मित्रों को अब सरकारी कर्मियों की तरह दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
इसे लेकर सोमवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित बिहार महादलित विकास मिशन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) तथा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करार (एमओयू) हुआ।
इस एमओयू के तहत यह तय किया गया है कि सभी विकास मित्रों के बैंक खाते संबंधित बैंकों से जोड़ा गया है। इससे विकास मित्रों और उनके परिजनों को किसी भी आपदा के समय सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
इस मौके विभाग के मंत्री जनक राम ने कहा कि विकास मित्रों के साथ ही उनके बच्चों के जीवन के लिए दोनों बैंकों से यह एकरारनामा किया गया है। विकास मित्र खुद निर्णय लेंगे कि वह किस बैंक से बीमित होना चाहते हैं। अगर भविष्य में किसी विकास मित्र के साथ कोई हादसा होता है तो कॉरपोरेट पैकेज के तहत इन बैंकों से खाता संलग्न होने का बाद अधिकतम दो करोड़ तक बीमा लाभ मिलेगा।
बीमा से इस प्रकार मिलेगा लाभ
25 से 75 हजार के वेतन वाले विकास मित्रों को समूह जीवन बीमा कवरेज 10 लाख, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ पर एक करोड़, संपूर्ण दिव्यांगता पर एक करोड़, आंशिक दिव्यांगता पर 50 लाख, वायु दुर्घटना बीमा कवरेज दो करोड़, बर्न केस में 10 लाख, बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख, बालिका विवाह के लिए 10 लाख रुपये का लाभ
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