बिहार चुनाव 2025: पहले चरण के नामांकन के लिए नियम और प्रक्रिया जानिए, कहीं रद ना हो जाए आवेदन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक होंगे। 11 और 12 अक्टूबर को छुट्टी के कारण नामांकन नहीं होगा। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी। आयोग ने कहा है कि त्रुटि होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। गलत जानकारी देने पर चुनाव रद्द किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में पहले चरण की सीटों पर नामांकन पत्र शुक्रवार से 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को माह का दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार की छूट्टी के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं होगा। पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र सिर्फ छह दिन तथा दूसरे चरण की सीटों के लिए सात दिन मिलेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र, घोषणा पत्र आदि में किसी भी तरह की त्रुटि या गलत सूचना देने पर नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद कर दिया जाएगा।
यदि कोई प्रत्याशी नामांकन और घोषणा पत्र में गलत सूचना दर्ज करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, भविष्य में इसकी जानकारी मिलने पर आयोग जांच कराकर निर्वाचन को रद कर देगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में त्रुटि नहीं हो इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड फार्म के आधार पर तैयारी कर लें। किसी भी स्थिति में किसी प्रत्याशी को नामांकन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
अधिकतम दो सीट से भर सकते हैं नामांकन पर्चा
- विधान सभा चुनाव में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशी को पांच हजार तथा अन्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित है। संबंधित सीट के कुल मतदान में छह प्रतिशत मत प्राप्त नहीं होने पर यह राशि जब्त हो जाएगी।
- 1996 तथा उससे पहले सामान्य तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि क्रमश: 250 रुपये तथा 125 रुपये थी।
- प्रत्याशी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल से हैं तो उन्हें अपने नामांकन के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी, प्रस्तावक संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
- गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से 10 मतदाताओं को प्रस्तावक के तौर पर अपने नामंकन पत्र पर हस्ताक्षर कराना होगा। -अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। किसी भी सीट से नामांकन पत्र की कई कापी दाखिल किया जा सकता है।
- यदि कोई दल बिहार की राज्यस्तरीय पार्टी नहीं है और दूसरे राज्य में राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसके प्रत्याशी को भी नामांकन पत्र में कम से कम 10 प्रस्तावक का हस्ताक्षर लेना होगा।
- एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अलग-अलग लेखा-व्यय दाखिल करना होगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट व प्रक्रिया संचालित करनी होगी।
- यदि चुनाव का लेखा-व्यय दाखिल नहीं करता है या दाखिल करने में असफल रहा है। इसका कारण भी संबंधित निर्वाचक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है तो आयोग के पास उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्ये चुने जाने या होने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने की शक्ति है।
- 50 हजार से ज्यादा नकद पास होने पर साथ में रखना होगा दस्तावेजी साक्ष्य
- विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है।
पहले चरण में मतदान वाले जिले और विधानसभा क्षेत्र
- पटना जिला (14) : मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, फुलवारीशरीफ (अजा), दानापुर, मनेर, बिक्रम, पालीगंज और मसौढ़ी (अजा)।
- नालंदा जिला (7) : अस्थावां, बिहारशरीफ, नालंदा, राजगीर (अजा), इस्लामपुर, हिलसा व हरनौत।
- भोजपुर (7) : संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (अजा), तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर।
- बक्सर (4) : ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव व राजपुर (अजा)।
- खगड़िया (4) : अलौली (अजा), खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता।
- मुंगेर (3) : मुंगेर, जमालपुर और तारापुर
- लखीसराय (2) : सूर्यगढ़ा और लखीसराय
- शेखपुरा (2) : शेखपुरा और बरबीघा
- गोपालगंज (6) : बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (अजा) और हथुआ।
- सिवान (8) : सिवान, महराजगंज, जीरादेई, दरौली (अजा), रघुनाथपुर, दरौंदा, गोरेयाकोठी और बड़हरिया।
- सारण (10) : एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (अजा), अमनौर, परसा और सोनपुर।
- मुजफ्फरपुर (11) : गायघाट, औराई, बोचहां (अजा), सकरा (अजा), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज।
- वैशाली (8) : वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, महुआ, पांतेपुर (अजा), राजापाकर (अजा), महनार, राघोपुर।
- बेगूसराय (7) : चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी (अजा)।
- समस्तीपुर (10) : समस्तीपुर, कल्याणपुर (अजा), वारिसनगर, सरायरंजन, मोरवा, उजियारपुर, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा व हसनपुर।
- दरभंगा (10) : कुशेश्वरस्थान (अजा), हायाघाट, केवटी, जाले, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर।
- मधेपुरा (4) : आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा व सिंघेश्वर (अजा)
- सहरसा (4) : सहरसा, महिषी, सोनबरसा (अजा) और सिमरी बख्तियारपुर
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