Bihar Teacher News: 35 शिक्षकों का एक झटके में ट्रांसफर, शिक्षा विभाग का अहम फैसला; सामने आई बड़ी वजह
बिहार शिक्षा विभाग ने कैंसर पीड़ित 35 शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। यह विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण और पदस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है। स्थापना समिति की बैठक में 759 आवेदनों पर विचार किया गया जिसमें से 38 नियमित शिक्षकों के आवेदन स्वीकृत हुए। अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने कैंसर पीड़ित 35 शिक्षकों का स्थानातंरण किया है। इसी के साथ विशेष समस्या के आधार पर स्थानातंरण व पदस्थापन के इच्छुक शिक्षकों के पहले फेज में तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जल्द ही शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में स्थापना समिति की दूसरी बैठक होगी।
शुक्रवार को समिति की बैठक में जिन 35 शिक्षकों का स्थानातंरण किया गया, वो सभी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जिन्हें नियमित शिक्षक कहा जाता है।
विभागीय स्थापना समिति की बैठक में असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त 759 आवेदनों पर विचार किया गया। इसमें भी वर्गीकरण किया गया है। कैंसर पीड़ित 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक एवं 452 नियोजित शिक्षक हैं।
47 आवेदनों पर विचार, 38 योग्य पाए गए
इनमें से पहले 47 नियमित शिक्षकों के आवेदनों पर विचार किया गया और 38 आवेदन ही स्वीकृति योग्य पाए गए, लेकिन तीन आवेदन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं रहने के कारण उन पर तत्काल विचार नहीं किया गया, जबकि नौ आवेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणियों के तहत विचारण हेतु रखने का निर्णय लिया गया।
आखिर में स्वीकृति योग्य पाए गए 35 आवेदनों में संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड एवं पंचायत के आलोक में स्थानांतरण व पदस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गई।
ट्रांसफर को लेकर एक और निर्देश
बैठक में यह निर्देश भी जारी किया गया कि अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमित आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान करेंगे।
संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्यदिवस के अंदर निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका स्थानांतरित जिला में सात कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान् के शिक्षक हैं।
साथ ही उन शिक्षकों के विरूद्ध कोई आरोप और किसी भी प्रकार का बकाया आदि न हो। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नये जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा।
शिक्षक हड़बड़ाए नहीं, चरणबद्ध होगा तबादला: डॉ. एस. सिद्धार्थ
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि विशेष समस्या के आधार पर स्थानातंरण एवं पदस्थापन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार होगा और कार्रवाई भी। शिक्षक हड़बड़ाए नहीं, उनका स्थानातंरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।
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