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    बिहारः घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कराएं रिन्यू, नए के लिए भी विभाग ने खोले ऑप्शन

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Tue, 01 Jun 2021 10:39 AM (IST)

    अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने वाली है तो इसके नवीनीकरण के लिए परिवहन कार्यालय में जाने अथवा किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं।

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    घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बक्सर: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने वाली है तो इसके नवीनीकरण के लिए परिवहन कार्यालय में जाने अथवा किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं और अपने डीजी लॉकर में इसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिवहन सेवा एप के माध्यम से यह सुविधा जिले में शुरू हो गई है। लाइसेंस रिन्यू हो जाने के पश्चात विभाग के द्वारा लाइसेंस धारक के मोबाइल पर एक संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी जाएगी।

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    लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए लिए परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के माध्यम से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी यथा- जन्मतिथि, फोटो, सिग्नेचर तथा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी अपलोड कर लाइसेंस रिन्युवल कराया जा सकता है। लाइसेंस रिन्युअल की तिथि बीत जाने के एक साल तक बिना मेडिकल जांच के लाइसेंस रिन्युअल कराया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मेडिकल टेस्ट में शामिल होने के बाद ही लाइसेंस रिन्युअल हो सकता है। लाइसेंस रिन्युअल कराने के लिए निर्धारित 200 रुपये का शुल्क भी नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन दिया जा सकता है।

     

    नए लाइसेंस के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई


    परिवहन सेवा के माध्यम से न सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल बल्कि नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक होगा तथा निर्धारित तिथि को आवेदक ड्राइविंग टेस्ट दे कर अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद उनके लाइसेंस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा लाइसेंस बन जाने के बाद उनके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जिसके बाद उनके घर पर लाइसेंस की हार्ड कॉपी भेजी जाएगी इसके अलावा लाइसेंस धारक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन डीजी लॉकर पर भी लाइसेंस के सॉफ्ट कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं। तथा जरूरत पड़ने पर उसे प्रदर्शित भी कर सकते हैं।

    ऐसे कर सकते हैं लाइसेंस को रिन्यूअल:

    अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुन: रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन सर्च करना होगा। https://parivahan.gov.in/parivahan/" rel="nofollow परिवहन सेवा की वेबसाइट खुलते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा जहां आप अपना संबंधित राज्य चुनने के बाद अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा, जहां कुछ निर्देश दिखाई देंगे। इन निर्देशों को पढऩे के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर अपनी जन्मतिथि और वर्तमान लाइसेंस नंबर, पिन कोड आदि जानकारियां भरनी होंगी। जिसके बाद रिक्वायर्ड सर्विसेज पर आएंगे जहां वह सर्विसेज दिखाई जाएंगी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होंगी, जिसके बाद व्यक्तिगत तथा वाहन संबंधित जानकारी को फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।

    रिन्यू करना बेहद आसान है

     

    बक्सर के जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि परिवहन सेवा के द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू करना बेहद आसान है, इसके अतिरिक्त नए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जिले में भी यह सुविधा दी जा रही है।