Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में 64 प्रस्तावों पर मुहर, आंगनबाड़ी सेविका व विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि
Bihar Cabinet Meeting बिहार कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका व विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि सहित कुल 64 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की।
पटना, जेएनएन। Bihar Cabinet Decisions: बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में पहले बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं (Anganbari Sewika) से लेकर विकास मित्रों (Vikash Mitra) तक को तोहफा दिया। साथ ही स्कूली बच्चों (School Children) के हित में भी बड़ा फैसला करते हुए स्कूल बसों व अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसले शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बैठक में कुल 64 प्रस्ताव पास किए गए।
विभिन्न कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
मुख्समंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं व विकास मित्रों को तोहफा दिया गया। मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के वेतनमान में 15 फीसद की वृद्धि की सौगात दी गई। तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, रसोइया, किसान सलाहकार, विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि की गई। तालीमी मरकज के मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह का इजाफा किया गया। अब उन्हें 11 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मिड डे मील रसोइया के मानदेय में 150 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई। उसे 1650 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। किसान सलाहकार के मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह के इजाफा के बाद उन्हें 13 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। विकास मित्रो के मानदेय में 1200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि का लाभ अप्रैल 2021 से मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में कुछ मुख्य ये भी रहे...
- कारगिल चौक, गांधी मैदान से एनआइटी अशोक राजपथ तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए 422 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
- सचिवालय स्पोर्ट्स काे नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन बनाया गया।
- स्कूली वाहनों में सीट से अधिक नहीं स्कूली बच्चों को बैठाने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही गाड़ी का लाइसेंस भी रद कर दिया जाएगा।
- बिजली कम्पनी को 569.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह राशि गांव-गांव बिजली पहुंचाने में खर्च की जाएगी।
- भूमि के दाख़िल-खारिज की नियमावली में संशोधन।