बिहार में अवैध बालू खनन में पकड़े गए तो खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना, दो साल की जेल भी
बिहार में नए कानून के तहत अवैध बालू खनन करने वाले माफिया के पकड़े जाने पर नाव पोकलेन वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना भी भरना होगा और दो साल जेल की सजा भी होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना : सूबे में अवैध बालू कारोबार करने वाले माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर दिया है। नए कानून के तहत अवैध बालू खनन करने वाले माफिया के पकड़े जाने पर नाव, पोकलेन, वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही खनिज मूल्य का 25 गुणा जुर्माना भी भरना होगा और दो साल जेल की सजा भी होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार खनिज नियमावली-2019 में संशोधन और खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण (संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दी गई। बैठक में 10 प्रस्ताव मंजूर किए गए।
जो भी वाहन होंगे जब्त होंगे
खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में बालू खनन के बढ़ते अवैध कारोबार और माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नई नियमावली लागू की गई है। नियमावली में किए गए प्रविधान के तहत अवैध खनन में जो भी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, पोकलेन, नाव पकड़ी जाएंगी, सरकार उन्हें तत्काल जब्त कर लेगी। ये वाहन सरकार की संपत्ति हो जाएंगे। यदि कोई इन्हें छुड़ाने का प्रयास करेगा तो संबंधित व्यक्ति को चार लाख की शासन राशि जमा करनी होगी।
खनिज का 25 गुणा जुर्माना
विभाग के अनुसार अवैध खनन में पकड़े जाने पर जितना खनिज होगा, उसका 25 गुणा जुर्माना संबंधित माफिया या अवैध कारोबारी से वसूला जाएगा। इस कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया बच नहीं पाएंगे। पकड़े जाने पर दो वर्ष तक की जेल भी होगी।
राजस्व घाटे को देख उठाया कदम
विभाग ने आधिकारिक जानकारी दी कि अवैध बालू खनन से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण को भी नुकसान पहुंच रहा था, जबकि सरकार जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण, नदियों की अविरलता और हरित आवरण बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बहरहाल बालू माफिया की वजह से सरकार को अपने अभियान में काफी मुश्किलें आ रही हैं।
पुलिस को और अधिकार दिए
विभाग की जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था में पुलिस को और अधिकार दिए गए हैं। पुलिस यदि ऐसा कारोबार होता पाती है तो तत्काल कार्रवाई कर सकेगी और आरोपितों को गिरफ्तार भी कर सकेगी। पूर्व में खनन पदाधिकारियों के कहने पर पुलिस यह कार्रवाई करती थी। विभाग ने कहा नियमावली में संशोधन से बालू माफिया की कमर और टूटेगी और राज्य को बाढ़ की विभीषिक से भी बचाया जा सकेगा।