बिहार कैबिनेट ने लिये 10 बड़े फैसले, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के भू-अर्जन के लिए 456 करोड़ मंजूर
Bihar Cabinet Decision मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने लिये 10 बड़े फैसले कोविड संक्रमण से मृत व्यक्ति के आश्रितों को चार लाख का मुआवजा देने के लिए तीन सौ करोड़ मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए 11 अरब से ज्यादा की राशि
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Cabinet Decision: बक्सर-आरा-पटना एनएच का आखिरी पेंच अब खत्म होने वाला है। बक्सर से आरा होते हुए कोईलवर तक एनएच को फोरलेन बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट के तहत कोईलवर और बिहटा के बीच सिक्स लेन पुल का तीन लेन पहले से चालू है और बाकी तीन लेन भी अब पूरा ही होने वाला है। इस सड़क का तीसरा हिस्सा यानी बिहटा से पटना तक भी जल्द ही चार लेन हो जाएगा। इस हिस्से में एलिवेटेड रोड बनेगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण के लिए 108.98 एकड़ जमीन का सरकार अधिग्रहण करेगी।
जमीन अधिग्रण के लिए सरकार ने मंजूर किए रुपए
जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देने व अन्य कार्यों के लिए सरकार ने 456.05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी प्रस्ताव के साथ अधिग्रहित जमीन में से एक एकड़ जमीन रेलवे से होने वाले करार में समाहित करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
दंगा निरोधी वाहन खरीदने के लिए 36.41 करोड़
गृह विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने पुलिस मुख्यालय के दंगा निरोधी वाहनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की खरीद का प्रस्ताव मंजूर किया है। पुलिस मुख्यालय दंगों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन खरीद खुद को और विकसित और मजबूत कर सके इसके लिए मंत्रिमंडल ने 34.41 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास व मनरेगा के लिए 11.83 अरब
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 11.73 अरब रुपये मंजूर किए हैं। इसमें राज्यांश से 6.40 अरब और केंद्रांश मद से 5.33 अरब यानी कुल 11.73 अरब रुपये दिए हैं। यह राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई है।
कोविड से मृत व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने को 300 करोड़
मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव के बाद कोविड-19 के संक्रमण से मृत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने की सरकार की घोषणा है। इस घोषणा के मुताबिक आश्रितों को समय पर राशि मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 2021-22 में 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में ली जाएगी। बता दें कि बिहार में विगत डेढ़ वर्ष के दौरान कोरोना संक्रमण से 5450 लोगों की मौत हो चुकी है।
डाल्फिन अनुसंधान केंद्र के लिए नियमों में छूट
प्रदेश सरकार ने राज्य में डाल्फिन के संरक्षण और उनपर अनुसंधान के लिए गंगा नदी के तट पर अवस्थित ला-कालेज घाट पर राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत किया था। यह संस्थान बन सके इसके लिए मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में बिहार बिल्डिग बाइलाज 2014 के नियम 22 (1) के उपनियम 88 के तहत कुछ नियमों को शिथिल करने की अनुमति दी।
आयुष डाक्टर नियुक्त सेवाशर्त नियमावली में संशोधन
मंत्रिमंडल ने बिहार जिला आयुष चिकित्सा व राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमित अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। साथ ही सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र और विधान परिषद के 197वें सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।
ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के बैंक खाते में जाएगा मानदेय
मंत्रिमंडल ने बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के नियम-9 एवं बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के नियम -9 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। नियमों में संशोधन के बाद ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को अपने मानदेय के लिए किसी कार्यालय में नहीं जाना होगा। अब इनका मानदेय आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा।