दाखिल-खारिज, परिमार्जन और लॉक-अनलॉक जमाबंदी पर बिहार सरकार का फोकस; प्रधान सचिव ने जारी किए निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने परिमार्जन प्लस पर आने वाले मामूली सुधार के आवेदनों का तुरंत निष्पादन करने को कहा है। उन्होंने ...और पढ़ें

मामूली सुधार वाले आवेदनों का तुरंत निष्पादन करें, देरी से बढ़ता है असंतोष: सीके अनिल
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों से कहा है कि परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus Bihar) पर आने वाले मामूली सुधार के आवेदनों का तुरंत निष्पादन करें। ये सुधार लगान, नाम अथवा कुल रकबा सुधार जैसे मामलों में तत्काल किए जा सकते हैं।
वे गुरुवार को आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र में उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई।
प्रधान सचिव ने कहा कि मामलों के तुरंत निष्पादन से जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। अनावश्यक देरी से जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। उन्होंने लॉक-अनलॉक जमाबंदी मामलों में दी गई विभागीय सहूलियतों का समुचित उपयोग करने और अनावश्यक पत्राचार से बचने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने लैंड बैंक बनाने और सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी के मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन संवीक्षा के नाम पर अनावश्यक रीवर्ट, बेवजह आपत्ति और अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की प्रवृत्ति रैयतों को परेशान कर रही है। दाखिल-खारिज आवेदन के निबटारा 75 दिनों के भीतर हो ही जाना चाहिए।
सचिव जय सिंह ने अभियान बसेरा-2 के तहत गृहविहीन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और पंचायत स्तर पर उपलब्ध सरकारी भूमि के सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। तालाब, पोखर और रास्तों पर अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे सप्ताह में चार-पांच दिन जरूर कोर्ट में बैठें।
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