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    बिहार विधानसभा चुनाव में किस फॉर्म का कहां करना है उपयोग? नामांकन से पहले चुनावी पाठशाला में पढ़ें

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:51 AM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को लॉक कर दिया है। प्रथम चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आयोग ने प्रत्याशियों के लिए नामांकन के समय जरूरी नियमों और फॉर्मों की जानकारी दी है।

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    विधानसभा चुनाव में किस फॉर्म का कहां करना है उपयोग

    राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदाता का डाटा लॉक कर दिया है। अब पहले चरण वाले 121 विधानसभा क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकेंगे। दरअसल, प्रथम चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को मतदान होना है। 

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    इसके लिए शुक्रवार (10 अक्टूबर) नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। ऐसे में आयोग के तय प्रविधान नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची नाम जुड़वाने की समय सीमा समाप्त हो गई है।

    वहीं चुनाव आयोग ने नामांकन के पहले प्रत्याशियों के कुछ जरूरी नियम भी बताएं हैं। जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्याशियों को नामांकन के समय कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं। 

    विधानसभा चुनाव में किस फॉर्म का कहां करना है उपयोग

    फॉर्म 2बी : विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए आवेदन

    फॉर्म 5 : चुनाव से नाम वापसी के लिए आवेदन

    फॉर्म 8 : इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति के लिए

    फॉर्म 9 : इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति को वापस लेने के लिए

    फॉर्म 10 : पोलिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए

    फॉर्म 11 : पाेलिंग एजेंट की नियुक्ति को वापस लेने के लिए

    फॉर्म 12डी : पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए

    फॉर्म 18 : काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए

    फॉर्म 19 : काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति को वापस लेने के लिए

    फॉर्म 26 : नामांकन पत्र में संलग्न करने के लिए घोषणा पत्र