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बिहार: आरा के बैग कारोबारी हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 दोषियों को फांसी की सजा

बिहार के आरा शहर में चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े शहर के शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 01:49 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 01:49 PM (IST)
बिहार: आरा के बैग कारोबारी हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 दोषियों को फांसी की सजा
सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा-ए- मौत सुनाई गई, सांकेतिक तस्‍वीर ।

आरा, जागरण संवाददाता। बिहार के आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में एक खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है।  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा-ए- मौत सुनाई है। गौरतलब हो कि 9 मार्च को ही सभी आरोपियों को दोषी पाया गया था।

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तीन साल पहले भीड़ भरे बाजार हुई थी हत्या

 मालूम हो कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े शहर के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से इंकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। जिसमें इमरान की मौत हो ग गई थी। जबकि ,उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे।

इन-इन धारोओं में पाया गया था दोषी

सनद हो कि नौ मार्च को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) व 27 आम्र्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां, तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था।  जिन्हें सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुना दी गई।

दिनदहाड़े गोलीबारी से थर्रा उठा था धर्मन चौक

छह दिसंबर 2018 को घटना के दिन आरा शहर के काफी भीड़-भाड़ वाले धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसे नजदीक से दर्जन भर गोलियां मारी गई थी। उस दौरान अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। जिसमें इमरान के भाई और बगल में काम कर रहे बीएसएनएल के एक कर्मी को भी गोली लग गई थी। दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से पूरा शहर दहल उठा था। गोलियों की आवाज सुन लोग भाग गये थे। कुछ देर के बाद जब गोली बारी थमी, तब लोगों को इमरान के मारे जाने और दो लोगों गोली लगने की खबर मिली थी। उस घटना के बाद जबरदस्त बवाल भी मचा था।


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