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    पटना हाई कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी को बड़ी राहत, क्या है मामला?

    By Pratyush Pratap SinghEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 24 Jun 2025 10:11 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी सुनैना देवी और शोभा देवी को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने दर्ज कराया था, जिसमें सामान फेंकने का आरोप था।  

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    विधि संवाददाता, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने वाली सूचक को नोटिस जारी किया है।

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    यह आदेश आवेदिकाओं द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि यह प्राथमिकी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी द्वारा खगड़िया जिले के अलौली थाना में दर्ज कराई गई है।

    प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सुनैना देवी और शोभा देवी ने सूचक के कमरे में रखा सामान बाहर फेंक दिया और उनके बेडरूम तथा बाथरूम में ताला लगा दिया। जवाब में आवेदिकाओं की ओर से तर्क दिया गया कि सूचक और रामविलास पासवान के बीच 1981 में ही वैधानिक रूप से तलाक हो चुका था।

    तलाक के बाद सूचक को न तो पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार है और न ही उस घर पर दावा किया जा सकता है, जो पैतृक है।इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में सूचक के हस्ताक्षर हैं, जबकि वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं और आम तौर पर अंगूठा लगाती हैं।

    इससे प्राथमिकी की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया गया। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्राथमिकी की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सूचक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 नवम्बर को की जाएगी।