पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... समान अंक वालों को भी नियुक्ति का अधिकार
पटना हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 252 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।अदालत ने कहा कि जिन 133 उम्मीदवारों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई थी उनकी तुलना में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं वर्ष 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 252 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने इनकी ओर से दायर तीन याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह फैसला अपने 29 पन्नों के विस्तृत आदेश में सुनाया।
अदालत ने कहा कि जिन 133 उम्मीदवारों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई थी, उनकी तुलना में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है। ऐसे में इन 252 अभ्यर्थियों को समानता के आधार पर नियुक्ति से वंचित करना गंभीर अन्याय होगा और यह उनके लिए “गंभीर एवं अपूरणीय पूर्वाग्रह” की स्थिति उत्पन्न करेगा।
बता दें कि विज्ञापन संख्या 704/2004 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित अभ्यर्थियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। डीआईजी (कार्मिक) ने इन अभ्यावेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आवेदकों को समानता का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि 133 उम्मीदवार केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किए गए थे।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, तो अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को बाहर रखना संविधान प्रदत्त समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह की समय-सीमा तय करते हुए आदेश दिया कि सभी पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
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