Patna News: आय से अधिक संपत्ति मामले में विनोद राय की पत्नी बबली राय ने किया सरेंडर, कोर्ट ने दी जमानत
अदालत ने आरोपित को जमानत प्रदान कर दिया। अधिवक्ता विजय भानू उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि आरोपित पर पति के घर पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापेमारी के दौरान घर का दरवाजा नहीं खोलने और नोट के बंडल में आग लगाने का आरोप है।

नोट के बंडल में आग लगाने की आरोपी इंजीनियर की पत्नी को कोर्ट ने दी जमानत। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, पटना। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वन की अदालत में शुक्रवार को मामले में आरोपित बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद राय की पत्नी बबली राय ने अदालत से मिली अग्रिम जमानत के आलोक में आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग किया।
अदालत ने आरोपित को जमानत प्रदान कर दिया। अधिवक्ता विजय भानू उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि आरोपित पर पति के घर पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापेमारी के दौरान घर का दरवाजा नहीं खोलने और नोट के बंडल में आग लगाने का आरोप है।
इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई ने कांड संख्या 22/2025 दर्ज किया था। मामला 326 (F), 238 (C), 132, 3(5) एवं आरबीआई एक्ट की धारा 28 के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपित को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 29 की अदालत से अग्रिम जमानत प्रदान किया गया था।

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