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Bihar: 11वीं-12वीं में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए B.Ed अनिवार्य नहीं, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना की जारी

Computer Teacher Qualification For 11th And 12th Class राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है जबकि इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता रखने वाले भी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान शिक्षक होंगे।

By Dina Nath SahaniEdited By: Prateek JainPublished: Tue, 30 May 2023 01:51 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2023 01:51 AM (IST)
Bihar: 11वीं-12वीं में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए B.Ed अनिवार्य नहीं, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना की जारी
Bihar: 11वीं-12वीं में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए B.Ed अनिवार्य नहीं, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना की जारी

पटना, राज्य ब्यूरो: राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, जबकि इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता रखने वाले भी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान शिक्षक होंगे।

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इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

ये अर्हता रखना जरूरी

अभ्यर्थियों को कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्थान से कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा।

अधिसूचना के मुताबिक सभी स्तर के विद्यालय शिक्षक पद के लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

वहीं, जिन विषय में वर्ष 2019 या उसके बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) नहीं हुई है, उन विषयों में पहले जो एसटीईटी पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्षों की छूट होगी।


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