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    Ration Card: न लंबी कतारें, न दफ्तरों के चक्कर... बस कुछ क्लिक में घर बैठे बनाएं अपना राशन कार्ड

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इ ...और पढ़ें

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    मोबाइल चलाता हुआ युवक। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। लोग घर बैठे Ration Card के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट में जाकर कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने हैं, जिसकी जानकारी इस खबर में दी जा रही है।

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    आप पूरी प्रोसेस अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर के अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या, IFSC सहित), पूरे परिवार का एक फोटोग्राफ, आवेदक के हस्ताक्षर की फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति का प्रमाण पत्र शामिल है। ये सब डॉक्यूमेंट डालने के बाद यदि आप पात्र होंगे, तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। 

    ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

    1. rconline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं
    2. "New User Sign Up for Meri Pehchaan" पर क्लिक करें
    3. खुले डायलॉग बॉक्स में "To Register Click Here" पर क्लिक करें
    4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से फॉर्म भरें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें
    5. आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और Login ID सेव रखें

    लॉगिन के बाद आवेदन प्रक्रिया

    1. rconline.bihar.gov.in में ID-Password से लॉगिन करें
    2. New Apply पर क्लिक करें
    3. शहरी / ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें
    4. आवेदन पत्र भरें
    5. परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें
    6. सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें
    7. आवेदन Submit करें
    8. आवेदन सबमिट होते ही आपके मोबाइल पर SMS द्वारा हर स्टेप की जानकारी प्राप्त होगी

    ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (अटेस्टेड फोटोकॉपी सहित)

    • आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या, IFSC सहित)
    • सम्पूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफ
    • आवेदक के हस्ताक्षर की फोटोग्राफ
    • आवासीय प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)