Anant Singh: अनंत सिंह को बड़ा झटका, दुलारचंद हत्याकांड में नियमित जमानत याचिका खारिज
पटना में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में, एमपी/एमएलए अदालत ने विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता सुनील कुमार ने जमानत की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने कांड में आरोपित व जेल में बंद विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी।
बताते चलें कि राजद नेता दुलार चंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर की शाम बसावनचक गांव में उस समय कर दी गई थी जब वे मोकामा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे।
इस संबंध में मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने घोसवरी थाना में कांड संख्या 110/2025 दर्ज कराया गया था। मामला बीएनएस की धारा 103 (1), 3(5) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था।

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