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    डीडीसी की जगह अब एडीएम संभालेंगे जिला परिषद के सीईओ की जिम्मेदारी, जारी की गई अधिसूचना

    By Vyas ChandraEdited By:
    Updated: Thu, 07 Jul 2022 10:50 AM (IST)

    बिहार में जिला परिषद के मुख्‍य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्‍मेदारी अब एडीएम निभाएंगे। राज्‍य के सामान्‍य प्रशासन विभाग ने इसकी अध‍िसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अब तक डीडीसी यह जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे लेकिन काम की अधिकता के कारण उन्‍हें इससे मुक्‍त कर दिया गया।

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    बिहार सरकार ने बदली जिला परिषद की जिम्‍मेदारी। सांकेतिक तस्‍वीर

    पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने जिला परिषद की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब जिलों के अपर समाहर्ता (ADM) को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने बुधवार को संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी 38 जिलों में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थापित अधिकारी को जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार दिया जाएगा। 

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    • 38 जिलों में अपर समाहर्ता होंगे मुख्‍य कार्यपालक पदाधिकारी 
    • जिला परिषद के साथ ही प्रखंडों में भी हुआ बदलाव 

    उपविकास आयुक्‍त नहीं होंगे मुख्‍य कार्यपालक पदाधिकारी 

    उल्लेखनीय है कि काम की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने फैसला किया था कि उप विकास आयुक्त (DDC) अब जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहेंगे। इसी तरह राज्य सरकार ने प्रखंडों में भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। मतलब जिला में डीडीसी एवं ब्लाक में बीडीओ (DDC and BDO) से त्रिस्तरीय पंचायती राज का काम वापस ले लिया गया है। जिले के उपविकास आयुक्तों से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार वापस लेने के चलते राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद खाली चल रहा था। इसकी वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा था। 

    मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति चयन को बनी सर्च कमेटी

    प्रदेश में नवगठित बिहार मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय (Bihar Medical Science University) के पहले कुलपति की नियुक्ति के लिए सरकार ने खोजबीन समिति (सर्च कमेटी) का गठन कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के प्रविधान के तहत गठित कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बनाया गया है। इस समिति के सदस्य अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को बनाया गया है। यह कमेटी अपनी अनुशंसा सरकार के समक्ष समर्पित करेगी।

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