चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति जिला पैनल से ही
पटना, जागरण ब्यूरो
अब सरकारी महकमे में चतुर्थवर्गीय कर्मियों (समूह घ) की नियुक्ति जिला स्तर पर बने पैनल से ही होगी। नियमों को ताक पर रखकर की गयी नियुक्ति अगर मुख्यालय के स्तर पर की जाती है, तो उसे रद कर दिया जायेगा। जिन अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के स्तर पर नियुक्ति की जायेगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव नवीन कुमार ने इस बारे में सभी विभागाध्यक्षों व प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखा है।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियमों के तहत यह प्रावधान है कि जिन चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जानी है उन पर मुख्यालय स्तर से नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब बंद कर दी जाये। अगर इस आदेश की अवहेलना करते हुए इस श्रेणी में मुख्यालय द्वारा कोई नियुक्ति की जाती है तो उसे रद कर दिया जाये। बिहार समूह घ (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली 2010 के अनुसार जिला स्तर पर गठित चयन समिति जिलास्तरीय सभी कार्यालयों में भर्ती के लिए पैनल तैयार करेगी। प्रमंडल स्तरीय कार्यालय जिस जिला मुख्यालय में स्थित होंगे उस जिला के जिला पदाधिकारी उस चयन समिति के दायरे में आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से यह व्यवस्था की गयी है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किए गये पैनल से ही जिला स्थित सभी कार्यालयों में नियुक्ति की जा सकेगी। बहाली के लिए नियुक्ति पदाधिकारी अलग-अलग हो सकते हैं। मुख्य सचिव द्वारा भेजे गये पत्र में यह कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं हो रहा है।
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