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    बिहार के इन 12 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय, भूतपूर्व सैनिकों की होगी नियुक्ति

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 11:12 PM (IST)

    बिहार सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए 12 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। ये कार्यालय नालंदा समेत कई जिलों में खुलेंगे। पहले से चल रहे कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जा रही है। लिपिक और कल्याण व्यवस्थापक जैसे पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं।

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    12 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय

    राज्य ब्यूरो, पटना। देश के सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के लिए फिलहाल राज्य के 13 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत हैं। अब सरकार ने राज्य के 12 अन्य जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना शुरू की है। इनमें नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज शामिल हैं।

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    सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व से चल रहे 11 जिलों के सैनिक कल्याण कार्यालय में भी पदाधिकारियों की तैनाती नहीं थी। इसके बाद निदेशालय ने रिक्त पदों पर रोस्टर एवं आरक्षण नीति के अनुसार सैन्य सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की है।

    फिलहाल राज्य के नौ जिलों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और शेष जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सहायक निदेशक कर्नल एसके त्रिपाठी ने बताया कि अब राज्य के कुल 25 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 31 पदों पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

    बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। इसी तरह इन कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक के रिक्त 25 पदों पर भी भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए भी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है।

    भूतपूर्व सैनिकों के लिए बिहार सरकार ने कार्यालय परिचारी और रात्रि पहरी जैसे पदों का भी सृजन किया है। जिला सैनिक कार्यालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर भी भूतपूर्व सैनिकों को तैनात करने का फैसला लिया गया है।

    टीचर्स का होगा बायोमीट्रिक सत्यापन

    ई-सर्विसबुक खोले जाने के दौरान स्थानांतरित शिक्षकों तथा नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों का बायोमीट्रिक आथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन भी होगा। ऐसे शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों के थम्ब इम्प्रेशन की भी जांच होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ द्वारा बुधवार को जारी किया गया। आदेश में शिक्षकों के ई-सर्विसबुक खोले जाने से संबंधित बात का उल्लेख किया गया है।